भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अब सोने (Gold) के साथ चांदी (silver) पर भी लोन (Loan) लेने की अनुमति दे दी है। यानी, अगर आपके पास चांदी के गहने या सिक्के हैं, तो आप उन्हें गिरवी रखकर बैंक या फाइनेंस कंपनियों से लोन ले सकेंगे। यह नियम RBI Directions 2025 के तहत जारी किए गए हैं और 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे।
RBI ने स्पष्ट किया है कि लोन केवल गहनों या सिक्कों के रूप में रखी गई सोने और चांदी पर ही मिलेगा। बुलियन (सिल्लियां), गोल्ड/सिल्वर ETF या अन्य फाइनेंशियल गोल्ड एसेट्स पर लोन नहीं मिलेगा।
वैल्यूएशन कैसे होगा?
पिछले 30 दिन की औसत कीमत या पिछले दिन की कीमत (जो कम हो), वही आधार मानी जाएगी।
यह दर IBJA या मान्यता प्राप्त कमोडिटी एक्सचेंज की रेटिंग पर आधारित होगी।
गहनों में लगे स्टोन या अन्य धातु की कीमत नहीं जोड़ी जाएगी।
लोन प्रक्रिया
ग्राहक की मौजूदगी में गहनों/चांदी की जांच
वैल्यूएशन की लिखित रिपोर्ट
लोन एग्रीमेंट में फीस, समय सीमा, नीलामी प्रक्रिया स्पष्ट
दस्तावेज स्थानीय भाषा या ग्राहक की पसंद की भाषा में
गिरवी सामग्री सुरक्षित वॉल्ट में रखी जाएगी, और समय-समय पर ऑडिट होगा।
लोन चुकाने के बाद गहने कब मिलेंगे?
पूरा भुगतान होने पर 7 वर्किंग डेज में गहने वापस
देरी बैंक की गलती से होने पर ₹5000 प्रतिदिन मुआवज़ा
अगर लोन नहीं चुकाया गया
बैंक नीलामी (Auction) कर सकता है
पहले नोटिस, फिर आवश्यकता पड़ने पर पब्लिक नोटिस
रिजर्व प्राइस = मौजूदा कीमत का कम से कम 90%
दो बार नीलामी फेल होने पर रिजर्व प्राइस 85% तक घटाया जा सकेगा
दो साल तक गहने नहीं लेने पर
गहने Unclaimed Collateral घोषित होंगे
ग्राहक/वारिसों को खोजने का विशेष अभियान चलाया जाएगा।
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