बैंगलुरु
हिजाब पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वालों ने व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा है जिसमें जजों को धमकी देते हुए कहा है ‘हमें पता है मॉर्निग वॉक करने कहां जाते हो।’ यह धमकी मिलने के बाद सरकार ने जजों को Y सिक्योरिटी मुहैया कराई है। इस बीच इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि हमने हिजाब पर फैसला देने वाले तीनों जजों को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। इसके साथ मुख्यमंत्री ने डीजी और आईजी को विधानसौधा पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत की गहन जांच करने का निर्देश दिया है। धमकी दिए जाने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले जिन जजों को धमकियां मिल रही हैं उनमें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी भी शामिल हैं। वकील उमापति ने शनिवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें व्हाट्सऐप पर तमिल में एक वीडियो मिला, जहां एक व्यक्ति खुलेआम चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को धमकी देता हुआ नजर आया। इस दौरान वो झारखंड के जज की हुई कथित हत्या का भी जिक्र कर रहा है। शिकायतकर्ता ने कहा कि शख्स ने जज के परिवार के सदस्यों के साथ उडुपी मठ की यात्रा की भी बात कही है। इसके अलावा हिजाब मसले पर अदालत के फैसले को लेकर गलत भाषा का इस्तेमाल किया। इसमें कहा गया था- हम जानते हैं कि चीफ जस्टिस मॉर्निंग वॉक के लिए कहां जाते हैं।
वकील का आरोप है कि वीडियो तमिलनाडु का है। वीडियो के बैकग्राउंड में स्पीकर से झारखंड में हुई जज की हत्या के बारे में बताया जा रहा है। झारखंड में पिछले साल एक ऑटोरिक्शा से एक जज की हत्या कर दी गई थी। वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आया था, जिसके बाद मामला CBI के पास चला गया था।
इस बीच कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को धमकाने के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक कोवई रहमतुल्लाह नाम के एक शख्स को तिरुनलवेली से और जमाल मोहम्मद उस्मानी नाम के एक शख्स को तंजवुर से दबोचा गया है।
गौरतलब है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित और काजी एम जैबुन्निसा की तीन सदस्यीय बेंच ने हिजाब मामले में फैसला सुनाया था जिसमें हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक को सही ठहराया था।
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