नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल का कारावास, पीड़िता का धर्म बदलने की भी कोशिश की थी

अलवर 

एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने बीस साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 80 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। आरोपी ने पीड़िता का धर्म बदलने की भी कोशिश की थी।

विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन ने बताया कि 2 दिसम्बर, 2019 को रामगढ़ थाने में मामला दर्ज हुआ था कि एक रेडिमेड गारमेंट के शोरूम में  काम करने वाली नाबालिग को उसी शोरूम में काम करने वाले वारिस खान निवासी टोडियार बहला-फुसला कर ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके साथ ही धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश भी की गई।

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद कोर्ट में 12 गवाह व 38 दस्तावेज पेश किए जिसके आधार पर आरोपी वारिस खान को दोषी ठहराते हुए जज  ने 20 साल की सजा व 80 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।

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