दौसा
दौसा ज़िला कर सलाहकार एसोसिएशन के महासचिव अजय खण्डेलवाल एडवोकट ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि आयकर स्लैब में छूट की कोई सीमा नहीं बढ़ाई गई है लेकिन आयकर की दर कम की गई है; उससे करदाता का मामूली फ़ायदा होगा।
खण्डेलवाल ने कहा कि वेतन भोगी करदाता को मानक कटौती 50000 से 75000 की गई है; उससे भी मामूली फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शोर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स की दर बढ़ा दी गई है। उससे शेयर मार्केट में तेज़ी से होने वाले गेन पर ज़्यादा कर वसूली होगी। खंडेलवाल के अनुसार बाक़ी परिवर्तन फाइनेंस एक्ट में जीएसटी के हिसाब से किए गए हैं जो कि जून माह में हुई जीएसटी कौंसिल में दिये गये कुछ डिमांड में ब्याज और पेनल्टी में छूट से संबंधित हैं।
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