जयपुर
राजस्थान में शिक्षा विभाग की ओर से पिछले दिनों प्रतिनियुक्तियों को रद्द करने के आदेश के बाद अब अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल (ACS) की सफाई आई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जारी आदेशों में शिक्षा विभाग ने प्रतिनियुक्तियों को रद्द कर दूसरे विभागों में काम कर रहे शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को वापस घर बुला लिया था।
इसी गफलत के चलते शिक्षा विभाग में ही प्रतिनियुक्ति पर लगे अपने विभाग के कर्मचारियों को भी कार्यमुक्त कर उनके मूल स्थान पर भेज दिया गया था। यानी शिक्षा विभाग ने अपने यहां के ही डेपुटेशन कैंसिल कर दिए। इस गफलत के चलते शिक्षा विभाग में डेपुटेशन पर चल रहे कार्मिकों को ही रिलीव करना शुरू कर दिया गया। पर अब ACS ने इसे लेकर सफाई दी है और एक संशोधित आदेश जारी किया है।
ACS ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा विभाग के खुद के कार्यालयों में डेपुटेशन पर लगे शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रतिनियुक्तियों के आदेश रद्द नहीं किए गए हैं। यानी उनका डेपुटेशन जारी रहेगा। आपको बता दें कि विभाग में कई योजनाओं में कार्यरत टीचर्स व कर्मचारी डेपुटेशन पर ही है। उन योजनाओं में किसी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं होती। ऐसे में डेपुटेशन से ही योजनाएं चलती है। गोयल के आदेश के बाद योजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों में हडकंप मच गया। कई अधिकारियों ने तो इन्हें रिलीव भी कर दिया। हालांकि उस आदेश में ही स्पष्ट था कि शिक्षा विभाग में डेपुटेशन जारी रहेगा।
अब रिलीविंग आदेश होंगे निरस्त
अब ACS एक संशोधित आदेश जारी करके स्पष्ट किया है कि किसी भी कर्मचारी व टीचर्स को शिक्षा विभाग में डेपुटेशन पर होने पर रिलीव नहीं किया जाएगा। साथ ही अगर कोई कार्मिक रिलीव किया गया है तो उसके आदेश तुरंत निरस्त किया जाएं। संशोधित आदेश में लिखा गया है कि शिक्षा विभाग में ही किसी भी स्तर पर कार्य व्यवस्था या अस्थायी प्रतिनियुक्ति पर लगे शिक्षकों, कार्मिकों या अन्य विभागों या कार्यालयों में राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 144 क के तहत प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों पर यह नियम लागू नहीं होगा। ऐसे में शिक्षा विभागीय स्तर पर अस्थायी प्रतिनियुक्ति वाले शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति निरस्त करना आवश्यक नहीं होगा।
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