कर्मचारियों के लिए सौगातों की बौछार, मंत्रिमंडल की बैठक में लिए ये बड़े फैसले

जयपुर 

राजस्थान विधान सभा के चुनाव नजदीक आते-आते गहलोत सरकार के खजाने का मुंह और खुलता जा रहा है मंगलावर को गहलोत सरकार ने कर्मचारियों के लिए कई सौगातों की बौछार की। दरअसल आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक थी जिसमें इन फैसलों पर मुहर लगाईं गई। बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई।

मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार कर्मचारियों को अब 28 के बजाय 25 साल की सेवा पूरी करने पर ही पूरी पेंशन का लाभ मिल जाएगा। कर्मचारियों के स्पेशल-पे में भी बढ़ोत्तरी की गई है। 75 वर्ष के पेंशनर को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग की रिक्तियों में अभ्यर्थी नहीं मिलने पर तीन साल तक खाली रखे जाएंगे।

बैठक में लिए फैसले के अनुसार अब कार्यप्रभारित कार्मिकों को नियमित कार्मिकों की तर्ज पर वेतनमान एवं पदनाम दिया जाएगा। बैठक में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को पीजी डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा होने पर अग्रिम वेतन वृद्धियों का पूर्ण लाभ देने का निर्णय किया है।

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अभियोजन सेवा में एक और पदोन्नति का अवसर
जानकारी के अनुसार मंत्रिमंडल ने अभियोजन सेवा के अधिकारियों को एक अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर देने का निर्णय किया है। संयुक्त निदेशक अभियोजन का नवीन पद सृजित किया है। अतिरिक्त निदेशक के पद का पे लेवल एल-20 से एल-21 किया गया है।

चार सेवा नियमों में संशोधन
मंत्रिमण्डल ने कार्मिक विभाग की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के आरक्षण के संबंध में 17 जनवरी को जारी अधिसूचना में चार सेवा नियम जोड़े हैं। इनमें राजस्थान मत्स्य राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम-2012, राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम-2001, राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम-2013 और राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम-2015 शामिल होंगे।

कार्मिकों के स्पेशल पे में वृद्धि
मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे कार्मिकों के विशेष वेतन (स्पेशल-पे) में वृद्धि होगी। उल्लेखनीय है की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 बजट में इसके संबंध में घोषणा की थी, जिसके अनुसार कर्मचारियों तथा अधिकारियों को वर्तमान में देय स्पेशल एलाउंस और स्पेशल पे में वेतन विसंगति परीक्षण समिति की अभिशंषा के अनुरूप वृद्धि किया जाना प्रस्तावित था।

कार्मिक व पेंशनर की मृत्यु होने पर उसके विवाहित निःशक्त संतान और 12,500 रुपए प्रतिमाह तक की आय वाले पात्र सदस्यों को भी पारिवारिक पेंशन मिलेगी। यह संशोधन 1 अप्रेल 2023 से प्रभावी होगा। देने का निर्णय किया है। 

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