भरतपुर: आरक्षण की मांग को लेकर धरने पर बैठे तो बेटे और भतीजी का कर दिया तबादला, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

जयपुर 

राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर के उन दो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले पर रोक लगा दी है जिनका भरतपुर से जालोर और बाड़मेर तबादला कर दिया गया था अदालत ने इस बाबत प्रमुख शिक्षा सचिव से जवाब तलब किया है

जस्टिस सुदेश बंसल की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश राजवीर सिंह सैनी और ममतेश कुमारी की याचिका पर दिए याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि सैनी आरक्षण समिति के संयोजक मुरारी सैनी ने 12 फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर गत 12 जून को अपने समर्थकों के साथ धरना दिया था इससे खफा होकर राज्य सरकार ने 13 जून को उसके बेटे राजवीर और भतीजी ममतेश कुमारी का तबादला भरतपुर से करीब 700 किलोमीटर दूर जालोर और बाड़मेर कर दिया जबकि नियमानुसार तृतीय श्रेणी शिक्षक का जिले से बाहर तबादला नहीं किया जा सकता

पंचायती राज से भी नहीं ली सहमति
याचिका में बताया गया कि तबादला करने से पहले पंचायती राज विभाग की सहमति भी लेना जरूरी है जबकि याचिकाकर्ताओं के मामले में पंचायती राज से सहमति नहीं ली गई याचिका में यह भी कहा गया कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर तबादला नहीं किया जा सकता

इसके अलावा यदि परिवार में किसी ने प्रदर्शन में भाग लिया है तो दूसरे सदस्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती ऐसे में याचिकाकर्ता के तबादला आदेशों पर रोक लगाई जाए जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने तबादला आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है

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