भरतपुर में नाबालिग से कुकर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने खारिज की आरोपी जज की जमानत याचिका

भरतपुर 

भरतपुर में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले किशोर से कुकर्म करने वाले आरोपी जज जितेंद्र गुलिया की जमानत याचिका को मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट नंबर-1 ने खारिज कर दी। अब आरोपी की ओर से हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाईं जाएगी।

आपको बता दें कि जज जितेंद्र गुलिया और दो लिपिक राहुल कटारा एवं अंशुल सोनी पर 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले किशोर के साथ कुकर्म  करने का आरोप है घटना के बाद दोनों लिपिक फरार हो गए थे, जबकि आरोपी जज जितेंद्र को न्यायालय ने 15 दिन के लिए जेल भेज दिया था जिसकी मंगलवार को जमानत याचिका खारिज हो गई

दोनों फरार आरोपियों में से राहुल कटारा ने 11 नवंबर को आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि अन्य आरोपी लिपिक अंशुल सोनी अभी तक फरार है आरोपी लिपिक राहुल कटारा को न्यायालय ने जेल भेज दिया था

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