बिना कोई गारंटी लिए ही ज्यादा लोन लिमिट की दे दी थी मंजूरी, बैंक मैनेजर सहित 15 को कारावास | 22 साल पहले इस सरकारी बैंक में हुआ था भ्रष्टाचार

जयपुर 

राजस्थान में जयपुर की CBI मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने तत्कालीन एसबीबीजे (SBBJ) (अब एसबीआई) की पृथ्वीराज रोड शाखा में 22 साल पहले हुए भ्रष्टाचार से जुडे मामले में तत्कालीन बैंक मैनेजर संदीप कुमार कौशिक सहित लाभार्थियों को दो साल की सजा सुनाई है अदालत ने अभियुक्त बैंक (Bank) मैनेजर पर साढ़े तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है

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अदालत ने तत्कालीन बैंक मैनेजर के अलावा लाभार्थियों सुमन सोमानी, उषा सोमानी, सलिला भंसाली, गिर्राज सोनी, नरेश, अनुराग गुप्ता, सीमा, राजेश सोनी, तारामणी शर्मा, गोपाल कृष्ण, अनुज भटनागर, अनूप शिखा भटनागर, अनूप कुमार गुप्ता एवं वीना चतुर्वेदी को भी दो-दो साल के कारावास व कुल 14 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है वहीं मामले में आरोपी रहे गोविंद नारायण सोनी व संजय भंसाली की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है

मामला साल 1997 से 2000 के दौरान का है। इस दौरान एसबीबीजे (SBBJ) (अब एसबीआई) की पृथ्वीराज रोड शाखा के तत्कालीन मैनेजर संदीप कुमार  कौशिक ने विभिन्न फर्मो के साझेदारों, स्वामियों एवं निदेशकों के साथ मिलकर बिना कोई गारंटी लिए ही उन्हें ज्यादा लोन लिमिट की मंजूरी दी और बैंक को वित्तीय हानि पहुंचाई मामले का खुलासा होने पर चीफ विजिलेंस ऑफिसर रमेश कौल ने 15 जनवरी, 2001 को CBI में आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार व फर्जीवाडे की रिपोर्ट दर्ज कराई थी

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