भरतपुर
भरतपुर शहर के चारों ओर स्थित कच्चे परकोटे की भूमि पर सघन आबादी के रूप में बरसों से काबिज लोगों को एकबार फिर पट्टे देने के लिए गाइड लाइन जारी करने का भरोसा मिला है। परकोटावासियों को यह भरोसा बुधवार को जयपुर में स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में मिला।
कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत पट्टे देने के प्रकरण की गाइडलाइन जारी कराने की मांग को लेकर जयपुर में स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों से मिला था। मीटिंग की अध्यक्षता विभाग के निदेशक हिरदेश शर्मा ने की। मीटिंग में विभाग के अन्य अधिकारियों, नगर नियोजन के अधिकारी नगर निगम भरतपुर के अधिकारी भी शामिल हुए।
मीटिंग के बाद स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक हिरदेश शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि कच्चे परकोटे के संदर्भ में राजस्व रिकॉर्ड, मौके की स्थिति के अनुरूप उचित गाइडलाइंस शीघ्र जारी कर दी जाएगी। उक्त बैठक में कच्चे परकोटे के सभी पहलुओं पर पूर्ण विचार विमर्श हुआ। बैठक में नगर निगम भरतपुर के आयुक्त कमल राम मीणा ने भरतपुर के कच्चे परकोटे की भौगोलिक मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की वस्तु स्थिति से अवगत कराया।
कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति की ओर से पूर्व नेता प्रतिपक्ष इंद्रजीत भारद्वाज ने बैठक में अधिकारियों को राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व मानचित्र का अवलोकन कराते हुए अवगत कराया कि भरतपुर शहर के राजस्व रिकॉर्ड में शहर का कच्चा परकोटा की भूमि रियासत काल से गैर मुमकिन आबादी एवं बंजर किस्म की भूमि है जो राजस्व रिकॉर्ड में राजस्थान सरकार एवं नगर निगम भरतपुर नगर विकास न्यास भरतपुर के स्वामित्व की है। उक्त परकोटे की गैर मुमकिनआबादी, गैर मुमकिन, बंजर भूमि पर बरसों से दो हजार परिवार सघन आबादी के रूप में काबिज चले आ रहे हैं जो गरीब मजदूर तबके के लोग हैं। ये सभी राजस्थान स्टेट ग्रांट एक्ट 1961 तथा स्टेट ग्रांट 69ए के मापदंडों को पूरा करते हैं। इसलिए कच्चे परकोटे पर रहने वाले लोगों को प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में उक्त प्रावधानों के तहत पट्टे दिलाने की गाइड लाइंस जारी की जानी चाहिए।
भारद्वाज ने कहा कि कच्चा परकोटा पर सघन आबादी एवं भौगोलिक मौके की स्थिति को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा भूमि निष्पादन नियम 1974 के तहत जारी की गई गाइडलाइन लागू नहीं होती है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने निदेशक स्थानीय निकाय विभाग से अनुरोध किया है कि कच्चे परकोटे पर रहने वाले लोगों को स्टेट ग्रांट एवं 69a के तहत पट्टे जारी करने की गाइडलाइन जारी कराई जाए।
बैठक में स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान के अतिरिक्त निदेशक संजीव पांडे नगर नियोजन विभाग के तुलाराम, स्थानीय निकाय विभाग की सलाहकार एवं परामर्श कमेटी के अधिकारी गण नगर निगम भरतपुर के सचिव रविंद्र चौधरी सहित कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति के संयोजक जगराम धाकड़, राम चंदेला, कैप्टन प्रताप सिंह, भाग मल वर्मा, यदुनाथ दारापुरिया, कृष्ण कश्यप मंगल सिंह, मानसिंह सागर, नरेश शर्मा सहित कई अधिकारी शामिल हुए।
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