देश को तीन महीने में मिलेंगे 3 CJI, जानिए कौन-कौन बनेंगे

नई दिल्ली 

देश की सुप्रीम कोर्ट में इस साल तीन महीनों में तीन CJI यानी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे। यह देश में पहली बार ऐसा होगा जब देश की सुप्रीम कोर्ट तीन माह में तीन CJI देखेगी।  CJI की नियुक्ति की यह प्रक्रिया अगस्त से नवंबर तक चलेगी।

आपको बता दें कि अगस्त, 2022 में मौजूदा CJI जस्टिस एनवी रमना सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी जगह वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस उदय उमेश ललित लेंगे। उनका कार्यकाल दो से ढाई माह का होगा और 65 वर्ष की आयु के बाद वह भी रिटायर हो जाएंगे। नवंबर में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के अगले CJI बनेंगे। उनका कार्यकाल पूरे दो वर्ष का होगा, इस प्रकार तीन माह के छोटे अंतराल में तीन मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत का नेतृत्व करेंगे। जस्टिस ललित जहां वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नत किए गए थे। वहीं, जस्टिस चंद्रचूड़ देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ के पुत्र हैं।

ये न्यायाधीश भी इस साल हो रहे हैं रिटायर
इस साल सुप्रीम कोर्ट के कई अन्य जज भी रिटायर हो रहे हैं।  इनमें जस्टिस विनीत शरण 10 मई को रिटायर होंगे, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एएम खानविल्कर 7 जून तथा 29 जुलाई को सेवानिवृत्त होंगे। मुख्य न्यायाधीश रमना 26 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे। जस्टिस इंदिरा बनर्जी 23 सितंबर को रिटायर होंगी। इससे सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की संख्या घटकर तीन रह जाएगी।

इसके बाद जस्टिस हेमंत गुप्ता का 16 अक्तूबर को कार्यकाल पूरा हो जाएगा। वरिष्ठता नियमों के अनुसार जस्टिस ललित, जस्टिस रमना के बाद मुख्य न्यायाधीश पद संभालेंगे और 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और वह 10 नवंबर, 2024 तक पूरे दो वर्ष देश के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में यदि 8 नवंबर तक कोई नई नियुक्ति नहीं हुई तो नौ रिक्तियां हो जाएंगी। परंपरा के अनुसार सेवा के आखिरी महीनों में मुख्य न्यायाधीश नई नियुक्तियां नहीं कर सकते। ऐसे में मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमना को मई, जून और जुलाई में नियुक्तियों के लिए प्रयास करना होगा।

इसके बाद जस्टिस ललित के पास नियुक्तियां करने के लिए एक माह बचेगा, क्योंकि उनका कार्यकाल दो माह से कुछ ज्यादा का ही है। रिटायर होने से एक माह पूर्व मुख्य न्यायाधीश को अगले मुख्य न्यायाधीश का नाम सरकार को भेजना पड़ता है। यह संस्तुति करने के बाद मुख्य न्यायाधीश नई नियुक्तियों के कोलेजियम (पांच वरिष्ठतम जजों का चयन मंडल) में बैठ सकते हैं।

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