नई दिल्ली
दिल्ली (Delhi) की एक अदालत (Court) में उस वक्त सनसनी फैल गई जब चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराए गए आरोपी और उसके वकील (lawyer) ने महिला न्यायाधीश (Judge) को भरी अदालत में जान से मारने की धमकी दे डाली। न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट) शिवांगी मंगला की कोर्ट में यह खौफनाक घटना घटी, जिसने न्याय व्यवस्था की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
कोर्ट ने आरोपी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी करार दिया था। जैसे ही फैसला सुनाया गया, आरोपी ने अपना आपा खो दिया और जज को सीधे धमकाते हुए चीखा – “तू है क्या चीज… बाहर मिल, देखता हूं कैसे जिंदा घर जाती है!”। इस दौरान उसने जज पर कोई वस्तु फेंकने की भी कोशिश की और अपने वकील से आदेशात्मक लहजे में कहा कि “किसी भी कीमत पर फैसला अपने पक्ष में करवाओ।”
हैरानी की बात यह रही कि आरोपी का वकील भी इस बदतमीजी में शामिल रहा। दोनों ने जज पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया और कहा कि अगर फैसला बदला नहीं गया तो इसके “गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।” कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोग इस घटनाक्रम से स्तब्ध रह गए और अदालत में सन्नाटा छा गया।
न्यायाधीश शिवांगी मंगला ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने आदेश में दर्ज करते हुए कहा कि आरोपी और उसके वकील ने खुलेआम धमकी दी, अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया और न्याय प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की। जज ने यह भी कहा कि वह इस मामले की शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग और अन्य संबंधित प्राधिकरणों को करेंगी ताकि इस तरह की घटनाएं दोहराई न जा सकें।
जज मंगला ने अपने नोट में लिखा कि सज़ा सुनाए जाने के बाद, आरोपी और उसके वकील ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया। वे जज पर इस्तीफ़ा देने का दबाव बना रहे थे। उन्होंने जज को फिर से परेशान किया और मांग की कि वह आरोपी को बरी कर दें। उन्होंने यह भी धमकी दी कि वे जज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे और ज़बरदस्ती उनका इस्तीफ़ा ले लेंगे।
जज ने दोषी के वकील, अधिवक्ता अतुल कुमार को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। वकील से पूछा गया है कि उनके खिलाफ दुर्व्यवहार के लिए आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। वकील को अगली सुनवाई पर जवाब देने का निर्देश दिया गया है।
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