न्यायायिक जगत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हाईकोर्ट की सिफारिश पर छह महिला जज को एकसाथ बर्खास्त कर दिया गया है। ये सभी महिला जज प्रोबेशन पीरियड पर थीं और अलग-अलग जिलों में पदस्थ थीं।
हरियाणा में ट्रिपल मर्डर: पत्नी और दो सालों की गोली मारकर हत्या
मामला मध्यप्रदेश का है जहां के हाईकोर्ट की सिफारिश पर यह बड़ी कार्रवाई विधि और विधायी कार्य विभाग ने की है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति की बैठक और फुलकोर्ट मीटिंग में इन जजों को सेवा से पृथक करने की अनुशंसा की गई थी, जिसके बाद ये फैसला किया गया। बर्खास्त की गईं सभी महिला जज मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों में पदस्थ थीं। इनकी सेवा समाप्ति का आदेश भी जारी कर दिया गया है।
इनकी बर्खास्तगी की वजह परिवीक्षा अवधि का निर्वहन संतोषजनक और सफलतापूर्वक नहीं करना बताया गया है। इस संबंध में 9 जून 2023 को मध्य प्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इन सभी जजों को लेकर 8 और 10 मई 2023 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति की बैठक आयोजित की गई थी। वहीं 13 मई 2023 को भी इस विषय में फुलकोर्ट मीटिंग की गई थी। इन मीटिंग्स में फैसला लेकर शासन को उक्त जजों को सेवा से पृथक करने की अनुशंसा की गई थी। इसके बाद 9 जून को विधि विभाग ने एक्शन लेते हुए महिला जजों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
इन महिला जज को किया गया बर्खास्त
- रीवा में पदस्थ न्यायिक सेवा के सदस्य द्वितीय दरबार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड की रचना अतुल कर जोशी।
- टीकमगढ़ में पदस्थ पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड अदिति कुमार शर्मा।
- उमरिया में पदस्थ न्यायिक सेवा के सदस्य द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश सरिता चौधरी।
- मुरैना में पदस्थ पंचम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सोनाक्षी जोशी।
- डॉक्टर अंबेडकर नगर इंदौर में पदस्थ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड प्रिया शर्मा।
- टिमरनी हरदा में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंडित ज्योति बरखड़े।
नीचे देखिए जारी की गई अधिसूचना:
नोट: अपने मोबाइल पर ‘नई हवा’ की खबरें नि:शुल्क और नियमित प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9460426838 सेव करें और ‘Hi’ और अपना नाम, स्टेट और सिटी लिखकर मैसेज करें
हरियाणा में ट्रिपल मर्डर: पत्नी और दो सालों की गोली मारकर हत्या