झालावाड़ (Jhalawar) की एससी-एसटी कोर्ट (SC ST court) ने दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
झालावाड़
न्याय की लंबी लड़ाई आखिरकार एक सख्त फैसले पर आकर खत्म हुई। एससी-एसटी कोर्ट झालावाड़ ने दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे न चुकाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक महेश पाटीदार ने बताया कि घटना घाटोली थाना क्षेत्र की है। पीड़िता खेत से चारा लेकर घर लौट रही थी, तभी गांव के युवक जुगल किशोर ने उसका रास्ता रोक लिया और उसके साथ मारपीट करते हुए उसे जबरन खेत की आड़ में ले गया, जहां दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया।
शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और पीड़िता के बयान तथा साक्ष्यों के आधार पर आरोपों की पुष्टि होने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बाद में न्यायालय में चालान पेश किया गया।
करीब 5 साल पुराने इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह और 16 दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश किए गए। साक्ष्यों और गवाही के आधार पर न्यायाधीश सुनीता मीणा ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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