राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) प्रशासन ने सीनियर सिविल जज श्रवण कुमार मीणा को निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है और निलंबन अवधि में मुख्यालय जोधपुर रखा गया है।
जोधपुर
राजस्थान न्यायिक सेवा में एक अहम प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए Rajasthan High Court प्रशासन ने सीनियर सिविल जज कैडर के न्यायिक अधिकारी श्रवण कुमार मीणा को निलंबित कर दिया है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश Sanjeev Prakash Sharma के निर्देश पर जारी किया गया।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी करते हुए बताया कि मीणा के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। इसी प्रक्रिया के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन के दौरान जोधपुर में रहेगा मुख्यालय
आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में श्रवण कुमार मीणा का मुख्यालय जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय रहेगा। उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकते।
पहले कोटा में थे तैनात
निलंबन से पहले श्रवण कुमार मीणा कोटा में सीनियर सिविल जज सह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) के पद पर कार्यरत रहे हैं। वर्तमान में वे जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में APO (Awaiting Posting Order) चल रहे थे।
अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी
सूत्रों के मुताबिक हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी के मद्देनजर निलंबन का यह कदम उठाया गया है।
न्यायिक सेवा में इस कार्रवाई के बाद हलचल मच गई है और अब आगे होने वाली विभागीय जांच पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।
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