केंद्र सरकार ने CGHS की 5 किलोमीटर भौगोलिक सीमा खत्म कर दी है। CS(MA) Rules के तहत आने वाले पात्र केंद्रीय कर्मचारियों को CGHS चुनने का One-Time Option मिलेगा। जानें नई शर्तें।
नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ा एक ऐसा बदलाव आया है, जिसका असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जो CGHS वेलनेस सेंटर की तय दूरी से बाहर तैनात हैं या रह रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने CGHS की 5 किलोमीटर वाली भौगोलिक पाबंदी को खत्म कर दिया है। यानी अब CGHS सुविधा लेने के लिए कर्मचारी का किसी वेलनेस सेंटर के 5 किलोमीटर के दायरे में रहना या काम करना जरूरी नहीं होगा।
मंत्रालय के EHS सेक्शन की ओर से जारी आदेश OM No. Z.16025/227/2026/CGHS-III/EHS के अनुसार यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इसके साथ ही उन सर्विंग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अहम रास्ता खुला है, जो अभी CGHS क्षेत्र से बाहर होने के कारण CS(MA) Rules, 1944 के तहत चिकित्सा सुविधा ले रहे हैं।
असली बदलाव यहीं है—दूरी खत्म, लेकिन एक बार ही चुनना होगा CGHS
नए नियम के तहत ऐसे कर्मचारियों को One-Time Option दिया गया है। वे चाहें तो CGHS के लाभार्थी बन सकते हैं और इसके लिए अपने Pay Matrix के अनुसार निर्धारित मासिक CGHS Subscription देना होगा। लेकिन इस विकल्प के साथ एक महत्वपूर्ण शर्त भी है। कर्मचारी द्वारा CGHS चुनने के बाद उसका फैसला Final and Binding माना जाएगा। यानी एक बार विकल्प देने के बाद उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं होगी। यही नहीं, यह फैसला सिर्फ कर्मचारी तक सीमित नहीं रहेगा। कर्मचारी द्वारा चुना गया विकल्प उसके परिवार और आश्रितों पर भी लागू होगा। परिवार के कुछ सदस्यों को CGHS और बाकी को CS(MA) Rules के तहत रखने का विकल्प नहीं होगा।
एक साथ दोनों योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा
मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि कर्मचारी या उसके परिवार को एक ही समय में CGHS और CS(MA) Rules, 1944 दोनों के तहत चिकित्सा लाभ लेने की अनुमति नहीं होगी। CGHS का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी को नियमित रूप से निर्धारित मासिक योगदान देना होगा। इसके साथ उसे एक लिखित Undertaking भी देना होगा कि वह दोनों व्यवस्थाओं से दोहरा लाभ नहीं ले रहा है। गलत या भ्रामक जानकारी देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ प्राप्त लाभ की रिकवरी भी की जा सकती है।
विकल्प नहीं लिया तो CS(MA) Rules में ही रहेंगे
जो कर्मचारी नए One-Time Option का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वे पहले की तरह CS(MA) Rules, 1944 के तहत चिकित्सा सुविधा लेते रहेंगे। वहीं CGHS-covered area में रहने या काम करने वाले कर्मचारियों के लिए स्थिति अलग रखी गई है। ऐसे कर्मचारियों के लिए CGHS से जुड़ना अनिवार्य रहेगा और वे CS(MA) Rules के तहत बने रहने के लिए CGHS से Opt-Out नहीं कर सकेंगे।
पुराने 5 KM नियम से क्या बदलेगा?
अब तक CGHS की सुविधा को लेकर भौगोलिक दूरी की शर्त बड़ी बाधा थी। 2018 की व्यवस्था के तहत CGHS लाभ के लिए कर्मचारी का CGHS Wellness Centre के 5 किलोमीटर के दायरे में रहना या काम करना जरूरी था। इस सीमा से बाहर तैनात कर्मचारियों को CS(MA) Rules, 1944 के तहत चिकित्सा बिल रिइम्बर्समेंट की व्यवस्था का सहारा लेना पड़ता था।
नए बदलाव में यही 5 किलोमीटर की शर्त हटा दी गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर कर्मचारी स्वतः CGHS लाभार्थी बन जाएगा; बल्कि पात्र ऐसे सर्विंग कर्मचारी, जो अब तक दूरी के कारण CS(MA) व्यवस्था में थे, उन्हें CGHS चुनने का एक मौका दिया गया है।
CGHS केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रित परिवारों के लिए चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था है। स्वास्थ्य मंत्रालय की हालिया वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक CGHS का नेटवर्क देशभर के कई शहरों में वेलनेस सेंटर, पॉलीक्लिनिक और संबद्ध अस्पतालों के माध्यम से सेवाएं देता है।
इस बदलाव की सबसे बड़ी बात यही है कि अब CGHS का रास्ता तय करने वाली 5 किलोमीटर की दूरी की शर्त हट गई है, लेकिन बाहर के क्षेत्रों में रहने वाले मौजूदा कर्मचारियों को CGHS में आने का मौका सिर्फ एक बार मिलेगा।
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