दौसा (Dausa) के रामगढ़ पचवारा (Ramgarh Pachwara) गैंगरेप और मर्डर केस में लालसोट (Lalsot) एडीजे कोर्ट ने दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने अपराध को दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में माना।
लालसोट (दौसा )
राजस्थान (Rajasthan) के दौसा जिले से इंसाफ की एक बड़ी खबर आई है। तीन साल पहले जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया था, उस रामगढ़ पचवारा गैंगरेप और मर्डर केस में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। लालसोट एडीजे कोर्ट ने आरोपी संजू मीना और कालू मीना को फांसी की सजा सुनाई है।
एडीजे कोर्ट, लालसोट की न्यायाधीश ऋतु चौधरी ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। शुक्रवार को सजा का ऐलान करते हुए अदालत ने इस अपराध को ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ श्रेणी में माना और कठोरतम दंड दिया।
यह मामला वर्ष 2022 का है। जयपुर से अपने पीहर जा रही एक महिला को आरोपियों ने रास्ते में लिफ्ट देने का झांसा दिया। भरोसे का यह छल कुछ ही घंटों में दरिंदगी में बदल गया। महिला का अपहरण किया गया, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। अपराध छिपाने के लिए शव को कुएं में फेंक दिया गया था।
वारदात सामने आते ही रामगढ़ पचवारा सहित पूरे दौसा जिले में आक्रोश की लहर दौड़ गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया। एसआईटी ने घटनास्थल से लेकर तकनीकी साक्ष्यों तक हर कड़ी को जोड़ा और अदालत में मजबूत चार्जशीट पेश की।
अदालत ने गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। फैसले में स्पष्ट कहा गया कि यह अपराध न केवल अमानवीय है, बल्कि समाज की आत्मा को झकझोर देने वाला है — इसलिए इसे दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में रखा गया।
हालांकि, कानूनी प्रक्रिया के तहत यह सजा उच्च न्यायालय की पुष्टि के बाद ही प्रभावी होगी। फिर भी, इस फैसले ने पीड़िता के परिवार को एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद न्याय की उम्मीद दी है और यह संदेश भी कि ऐसे जघन्य अपराधों पर अदालत की नजर सख्त है।
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