Road Safety
रोड सेफ्टी (Road Safety) के लिए लागू होंगे नए नियम, क्या होंगे, यहां जानें सब कुछ
यदि आपने अब कोई भी ट्रैफिक रूल्स (Traffic Rules) तोड़ा तो आपको वह भारी पड़ने वाला है। केंद्र सरकार रोड सेफ्टी को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए नए नियम (Road Safety Rules) ला रही है। इसका एक नियम यह है कि यदि आपने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा तो आपको तीन माह का सेफ्टी सर्टिफिकेट कोर्स पास करना होगा। और तब तक आप सड़कों पर वाहन नहीं दौड़ा पाएंगे। केंद्र सरकार नवम्बर-2021 से ये नियम लागू करने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) अब सेफ ड्राइविंग को लेकर सख्त होने वाला है। दरअसल केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सड़क हादसों और उनमें मौतों को लेकर चिंतित रहते हैं। वह समय-समय पर इसे लेकर न केवल अपनी चिंता का इजहार कर चुके हैं, बल्कि परिवहन कानूनों में बदलाव भी करवा चुके हैं।अब फिर रोड सेफ्टी को लेकर केंद्र सरकार नए सख्त नियम लागू करने जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि इससे सड़क हादसों में कमीआएगी। आंकड़ों के अनुसार, 2019 में सड़क दुर्घटनाओं (Road Accidents) में लगभग 44,666 दोपहिया चालकों की मौत हुई थी। इसमें से 80 फीसदी चालकों ने हेलमेट नहीं पहना था। या फिर उन्होंने Traffic Rules तोड़कर अपनी के साथ-साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डाल दी थी। इसलिए केंद्र सरकार सड़क पर आपकी और साथ में चलने वाले लोगों की सुरक्षा (Road Safety) को ध्यान में रखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनाने की प्रक्रिया में बदलाव कर रही है। ये नियम आपको हर हाल में मानने ही हाेंगे।
बिना हेलमेट लगाए बाइक सवारों की फुटेज शेयर कर कटा जाएगा चालान
नियमों के मुताबिक, अगर आपके पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है और आप ने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा तो आपको सेफ्टी सर्टिफिकेट कोर्स पास करना पड़ेगा। आपको इसके लिए 3 महीने का समय मिलेगा। इस कोर्स को पूरा कर चुके ड्राइवर के आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ा जाएगा ताकि उनकी ड्राइविंग को ट्रैक किया जा सके। दोपहिया वाहनों के बिना हेलमेट लगाए और पुलिस से मिलकर टोल क्रॉस करने वालों को चिह्नित करने के लिए मंत्रालय एक ऐसा सिस्टम लागू करने वाला जिसमें बिना हेलमेट लगाए बाइक सवारों की फुटेज शेयर की जाएगी और उनका चालान काटा जाएगा।
ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले आवेदक को दिखाएंगे वीडियो ट्यूटोरियल
नए नियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले अप्लाई करने वाले को वीडियो ट्यूटोरियल (Video Tutorial) दिखाया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट (Driving Test) के एक महीने पहले दिखाए जाने वाले इस वीडियो ट्यूटोरियल में सेफ ड्राइविंग से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी। इसके अलावा आवदेन की दुर्घटना पीड़ित परिवार के साथ बातचीत भी कराई जाएगी ताकि सड़क पर अपनी और दूसरों की जिंदगी की अहमियत का अहसास कराया जा सके। 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलने के साथ ही देश में मोटर वाहन संशोधन विधेयक कानून बन गया था, लेकिन अभी भी लोगों को इस एक्ट की जानकारी नहीं है। नए कानून के तहत, आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने और अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटरों पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा कई और बदलाव किए जा चुके हैं।
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