अब UP में भी नाइट कर्फ्यू, क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर भी पाबंदी, यहां जान लें समय

लखनऊ 

ओमिक्रॉन की संभावित लहर को देखते हुए मध्यप्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। UP सरकार का यह फैसला 25 दिसंबर से लागू होगा। आदेश के तहत नई गाइडलाइन भी जारी की गई है। इसके मुताबिक शादियों में अधिकतम 200 लोग ही शामिल हो सकते हैं।

नई गाइड लाइन के अनुसार UP में लोग 25 दिसंबर की रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। नई पाबंदियों के अनुसार अब रात 12 बजे नए साल के जश्न  भी नहीं मनाया जा सकेगा। इस दौरान शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का साथ अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगीइस कार्यक्रम की सूचना आयोजनकर्ता को स्थानीय प्रशासन को देना होगा

उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग-टेस्टिंग
देश के किसी भी राज्य से या विदेश से UP की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग-टेस्टिंग की जाएगी। बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना के केस कम होने पर 4 महीने पहले ही UP से नाइट कर्फ्यू हटाया गया था। UP में इस समय  कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 236 से ज्यादा है। 

‘मास्क नहीं तो सामान नहीं’
सीएम योगी ने उच्चस्तरीय टीम-09 को निर्देश दिए हैं कि वो  बाजारों में ‘मास्क नहीं तो सामान नहीं’ के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करें। बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दे। इसके साथ ही सड़काें और बाजारों में हर किसी के लिए मास्क अनिवार्य किया जाए। पुलिस बल लगातार गश्त करे। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाए।

योगी ने ये दिए दिशा निर्देश

  • देश के विभिन्न राज्यों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में कुछ कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। शनिवार 25 दिसंबर से प्रदेशव्यापी रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू प्रभावी किया जाए। हर दिन रात्रि 11 बजे से प्रातः 05 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का साथ अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी की अनुमति हो। आयोजनकर्ता इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देगा।
  • बाजारों में “मास्क नहीं तो सामान नहीं” के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करें। बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दे। सड़कों/बाजारों में हर किसी के लिए।मास्क अनिवार्य किया जाए। पुलिस बल लगातार गश्त करे। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाए।
  • देश के किसी भी राज्य से अथवा विदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग-टेस्टिंग की जाए। बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए।
  • निगरानी समितियों ने कोरोना प्रबंधन में सराहनीय कार्य किया है। तीसरी लहर के दृष्टिगत गांवों और शहरी वार्डों में निगरानी समितियों को पुनः एक्टिव करें। बाहर से आने वाले हर एक व्यक्ति की टेस्टिंग कराएं। उनके स्वास्थ्य पर सतत नजर रखी जाए। आवश्यकतानुसार लोगों को क्वारन्टीन किया जाए, अस्पतालों में भर्ती कराया जाए।
  • कोविड की तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत हमने पूर्व में व्यवस्थित तैयारियां की हैं। जिनका पुनर्परीक्षण कर लिया जाए। प्रदेश के सभी शासकीय/निजी चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधाओं की बारीकी से परख कर ली जाए।
  • औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प डेस्क और डे केयर सेंटर फिर एक्टिव करें।
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