दौसा
दौसा ज़िला कर सलाहकार एसोसिएशन के महासचिव अजय खण्डेलवाल एडवोकेट ने केंद्रीय अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है। लेकिन उम्मीद जताई कि जुलाई में पेश होने वाले सम्पूर्ण बजट में जनता को लाभ दिया जा सकता है।
खण्डेलवाल ने कहा कि इस साल आगामी चुनावों की वजह से ये मात्र केंद्रीय अन्तरिम बजट है जिसमें जनता को फ़िलहाल कोई बड़ी राहत नहीं दी गई है। उन्होंने चुनावों के बाद ही पूर्ण बजट में जनता को कुछ लाभ दिया जाने की सम्भावना है। आयकर स्लैब में छूट की कोई सीमा नहीं बढ़ाई गई है और ना ही आयकर की दर कम की गई है।
खण्डेलवाल ने कहा कि पुरानी बकाया आयकर की छोटी मांग राशि को Rs 25000 और Rs 10000 तक अलग-अलग सालों में माफ़ी के प्रस्ताव जनता को राहत है। आयकर की धारा 44 एडी की सीमा 2 करोड़ से 3 करोड़ करने और धारा 44 एडीए की सीमा 50 लाख से 75 लाख करने से छोटे व्यापारी और पेशेवरों को थोड़ी बहुत पहले की तरह राहत मिलेगी जो कि अनुमानित आधार पर टैक्स देते हैं।
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