वकीलों को अपराधी बताने पर सरकार ने RAS को किया सस्पेंड

जयपुर 

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के विरोध के बाद आखिर गहलोत सरकार ने वकीलों को अपराधी बताने वाली आरएएस और जयपुर ग्रेटर नगर निगम की उप आयुक्त कनक जैन को सस्पेंड कर दिया है कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं

वकीलों को अपराधी बताने पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कनक जैन को बर्खास्त करने की मांग की थी कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश  के अनुसार  नगर निगम जयपुर हेरिटेज की उपायुक्त आरएएस कनक जैन के विरुद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित की गई है ऐसे में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने आरएएस कनक जैन को तुरन्त प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी करती है

यह था मामला
RAS कनक जैन ने एक सूचना जारी कर कहा था कि जोन में आए दिन बाहरी व्यक्ति, दलाल, ब्रोकर्स वकील व अन्य अपराधी आते रहते हैंऐसे अपराधियों का ऑफिस परिसर में प्रवेश वर्जित है हालांकि बाद में उपायुक्त ने पत्र जारी कर माफी मांग ली थी लेकिन वकीलों ने अपमानजनक सूचना जारी करने को लेकर नाराजगी जताते हुए जैन के खिलाफ परिवाद दायर किया था इसके बाद सरकार ने  कनक जैन को निलंबित कर दिया

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