अलवर
घूस के एक मामले में कोर्ट ने एक डॉक्टर को चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है। करीब दस साल बाद कोर्ट का यह फैसला आया है।
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ये है मामला
विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि 25 जून 2014 को रामगढ़ के आस मोहम्मद ने ACB अलवर में रिपोर्ट दी थी कि मामा के पक्ष के सात लोगों को झगड़े में गंभीर चोट आई है। लेकिन रामगढ़ अस्पताल के डॉ. मनोहरलाल ने अच्छी मेडिकल रिपोर्ट बनाने के एवज में 50 हजार रुपए की डिमांड की। जिसके लिए 10 हजार रुपए ले चुका है।
जब एसीबी ने सत्यापन कराया तो डॉक्टर ने 1 लाख रुपए की डिमांड की। इसके बाद 80 हजार रुपए में सौदा तय हुआ। परिवादी के पास 80 हजार रुपए नहीं थे। इस प्रकरण में आरोप पत्र पेश किया गया। अब कोर्ट ने डॉक्टर को 4 साल की सजा व 10 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित करने का आदेश दिया है।
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