नई दिल्ली
कोरोना संक्रमण को देखते हुए आयकर विभाग (Income Tax) ने ITR फाइल करने की आखिरी तारीख सितंबर तक बढ़ा दी है। आयकर विभाग ने 20 मई गुरुवार को इसकी घोषणा की। विभाग ने सर्कुलर जारी करते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने ये फैसला किया है। इसके साथ ही विभाग ने कई अन्य रियायतें भी टैक्सपेयर्स को दी हैं। अहम घोषणा असेसमेंट ईयर 2021-22 की पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की मियाद को बढ़ाने की है। पहले इसकी डेडलाइन 31 जुलाई, 2021 थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दिया गया है। यानी अब Individual Taxpayers 30 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। आम तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है। CBDT ने कंपनियों के लिए भी Income Tax Return भरने की समय सीमा बढ़ा दी है।
15 जुलाई तक देना होगा Form-16
आयकर विभाग के सर्कुलर के अनुसार अब नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 पंद्रह जून के बजाए 15 जुलाई तक मुहैया कराना होगा। फॉर्म 16 आयकर रिटर्न दाखिल करने में मदद करता है। साथ ही इसका इस्तेमाल इनकम के सबूत के तौर पर होता है। ये एक तरह का सर्टिफिकेट है, जो नियोक्ताओं द्वारा जारी किया जाता है। इसमें नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारी की सैलरी से काटे गए TDS (स्रोत पर कर कटौती) को सर्टिफाई किया जाता है।
टैक्स ऑडिट की समय सीमा भी 31अक्टूबर तक बढ़ी
इसके अलावा इनकम टैक्स ऑडिट वाली रिटर्न (ITR for Tax Audit Assesses) की आखिरी तारीख को भी बढ़ाकर 30 नवम्बर, 2021 कर दिया गया है। पहले यह तारीख 31 अक्टूबर, 2021 थी। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करने की अंतिम तारीख भी 31अक्टूबर कर दी गई है। पहले यह 30 सितंबर थी । CBDT ने कंपनियों के लिए भी Income Tax Return (ITR) दाखिल करने की समयसीमा एक महीना बढ़ा दी है। अब कंपनियां 30 नवंबर तक पिछले वित्त वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगी। आम तौर पर कंपनियों को हर साल 31 अक्टूबर तक पिछले वित्त वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न File करना पड़ता है।बिलेटेड/ रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की डेडलाइन को 31 दिसंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2022 कर दिया गया है।
ये भी पढ़ें
- वार्ड 41 की सभा में उठीं जमीनी समस्याएं | झूले टूटे, नालियां जाम—निगम ने सीएम तक बात पहुंचाने का दिया भरोसा
- जयपुर मेट्रो फेज-2 को मिली फाइनल मंजूरी | 13,037 करोड़ की परियोजना से बदलेगा गुलाबी शहर का ट्रांसपोर्ट नक्शा
- पदोन्नति के साथ नई तैनाती: राजस्थान पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल | 52 डिप्टी एसपी के तबादले, कई को मिली अहम यूनिट्स की कमान; यहां देखें पूरी लिस्ट
- विकलांग मां और मंदबुद्धि पिता की बेटियों की शादी पर संकट | मुस्कान संस्था बनी उम्मीद की किरण, 31,000 रुपये की सहायता से भरा घर
- समरसता और सेवा का संगम | केशव नगर में विहिप सेवा विभाग का प्रशिक्षण व सम्मान समारोह आयोजित
- हरियाणा की जिला न्यायपालिका में बड़ा फेरबदल | हाई कोर्ट ने किए 49 न्यायिक अधिकारियों के तबादले, तुरंत नए पदभार संभालने के आदेश
- हरियाणा सरकार ने DA-DR बढ़ाकर 60% किया | 4 लाख कर्मचारियों-पेंशनरों को फायदा, जानें कब से मिलेगा एरियर
- बिहार में रिश्वत लेते पकड़ा गया यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट रजिस्ट्रार… और खुल गया ‘ऊपर’ तक का खेल | 2.5 लाख की डील में VC का नाम, ऑडियो रिकॉर्डिंग से मचा हड़कंप
- रेलवे में बड़ा बदलाव… अब बीमारी भी नहीं रोकेगी प्रमोशन | डी-कैटेगराइज्ड कर्मचारियों की पुरानी सेवा भी जुड़ेगी, ग्रुप ‘बी’ तक का रास्ता साफ
- बैंक की एक लाइन… और कब्र तक पहुंच गया भाई! | 20 हजार के लिए बहन का कंकाल कंधे पर रख बैंक में जा धमका
इन तारीखों में भी किया बदलाव
मई 2021 के महीने के लिए फॉर्म नंबर 24G में टीडीएस / टीसीएस बुक एडजस्टमेंट स्टेटमेंट अब 30 जून 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। पहले इसकी अंतिम तारीख 16 जून, 2021थी।
सेवानिवृत्ति निधि के न्यासियों द्वारा भुगतान किए गए योगदान से कर कटौती का विवरण 30 जून 2021तक या उससे पहले भेजा जा सकता है। पहले इसकी डेट 31 मई थी।
