जयपुर
राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। गहलोत सरकार ने कर्मचारियों के प्रमोशन और वेतन वृद्धि को लेकर बड़ा फैसला किया है। इस मामले में सोमवार को कार्मिक विभाग की ओर से संशोधित आदेश जारी किए गए।
जारी आदेशों के अनुसार अब राजस्थान में दो से अधिक संतान वाले कर्मचारियों को प्रमोशन और वेतन वृद्धि से वंचित नहीं किया जाएगा। इससे दो संतान से अधिक होने की स्थिति में 3 या 5 साल के प्रमोशन, इंक्रीमेंट से वंचित और दंडित होने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। अब ऐसे सरकारी कर्मचारियों को उसी वर्ष से उसकी मूल वरिष्ठता और पदोन्नति मिल सकेगी, जिस वर्ष से उसका प्रमोशन लंबित कर रखा है।
इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ
इस बाबत पिछले दिनों कैबिनेट ने इस मामले का अनुमोदन कर दिया था जिसके बाद आज कार्मिक विभाग ने संशोधित अधिसूचना जारी की है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक दो से अधिक संतान होने पर दंडित होने वाले उन कर्मचारी को बड़ी राहत दी गई है, जिनका प्रमोशन रोक लिया गया था. अधिसूचना जारी होने के बाद 2019-20 में जिनका प्रमोशन ड्यू है, उसे उसी वर्ष से प्रमोशन का लाभ मिल सकेगा। वहीं, वेतन वृद्धि का वास्तविक लाभ 3 साल बाद मिलेगा। हालांकि सीधी भर्ती से आए नए कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
आपको बता दें कि राजस्थान में 1 जून 2001 के बाद से दो से ज्यादा संतान होने पर अभी तक 3 साल तक प्रमोशन और उनके साथ वेतन वृद्धि रोकने का भी नियम है। इस वजह से कर्मचारी की 3 वर्ष तक की वरिष्ठता भी प्रभावित हो रहीथी, लेकिन अब अधिसूचना में संशोधन से प्रमोशन के साथ मूल वरिष्ठता भी मिलेगी।
तीसरी संतान को लेकर की गई सख्ती के बाद कर्मचारियों बीच का रास्ता निकाल लिया था। कर्मचारी अपनी एक संतान को दत्तक के रूप में घोषित कर देते थे, ताकि मिलने वाले लाभ में किसी प्रकार की कटौती नहीं हो सके। इस तरह की लगातार शिकायतें मिलने के बाद गहलोत सरकार ने दिसंबर 2021 को तीसरी संतान को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया था। कार्मिक विभाग के अनुसार सरकार ने दो से अधिक संतान होने पर पदोन्नति रोकने का यह प्रावधान जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लिया था।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी अनाथ आश्रम से या किसी भी पारिवारिक सदस्य से संतान दत्तक लेने से जनसंख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ऐसे में उसकी संख्या कर्मचारियों की कुल संतानों की संख्या में नहीं गिनी जाएगी।
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