राजस्थान सरकार ने प्रोबेशन पर कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए राज्य बीमा योजना का लाभ देने का फैसला किया है। 1 अप्रैल 2026 से हर नए कर्मचारी को सेवा के शुरुआती चरण से ही बीमा सुरक्षा मिलेगी।
जयपुर। राजस्थान सरकार ने सरकारी सेवा में नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए परिवीक्षाकाल (प्रोबेशन) के दौरान भी राज्य बीमा योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। अब तक प्रोबेशन पूरा होने के बाद मिलने वाली यह सुविधा अब नौकरी के शुरुआती दौर से ही उपलब्ध होगी, जिससे हजारों नए कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा का कवच मिलेगा।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की ओर से जारी व्यवस्था के अनुसार, राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 के तहत परिवीक्षाकालीन कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति के बाद आने वाले प्रथम मार्च माह से राज्य बीमा योजना में शामिल किया जाएगा। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी।
नए प्रावधान के तहत प्रोबेशन पर कार्यरत कर्मचारियों के पारिश्रमिक से हर महीने 800 रुपये का फिक्स्ड राज्य बीमा प्रीमियम काटा जाएगा। यह कटौती मार्च माह के देय अप्रैल 2026 के वेतन बिल, एरियर या फिर SIPF पोर्टल 3.0 की डिजिटल सुविधा के माध्यम से की जा सकेगी।
संयुक्त निदेशक प्रह्लाद कुमार मीणा ने बताया कि सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को सेवा के शुरुआती चरण से ही सामाजिक एवं वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इस फैसले से नए कर्मचारियों को किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में बीमा योजना का लाभ मिलेगा और उनके भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकेगा।
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राज्य सरकार के इस फैसले को सरकारी सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि अब उन्हें प्रोबेशन अवधि के दौरान भी बीमा सुरक्षा से वंचित नहीं रहना पड़ेगा।
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