Unified Pension Scheme: यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान, 23 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों को होगा फायदा | जानें कब से होगी लागू, यहां देखें इसकी खास बातें | राज्यों में यह स्कीम लागू करने को लेकर केंद्र ने कही यह बड़ी बात

नई दिल्ली 

केंद्र सरकार ने शनिवार को कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन स्कीम का ऐलान कर दिया इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) होगा ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के बेसिक पे का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगाकेंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक में लिए इस फैसले की जानकारी दीयूपीएस के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है

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UPS के तहत अगर किसी पेंशनभोगी को मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी मिलेगा इसके साथ ही अगर कोई कर्मचारी 10 साल के बाद नौकरी छोड़ देता है, तो उसे 10 हजार रुपए पेंशन मिलेगीयूपीएस का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है

केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम से लाभ होगा कर्मचारियों के पास NPS और UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलेगा इस योजना के तहत ग्रेच्युटी के अलावा रिटायरमेंट के समय एकमुश्त भुगतान किया जाएगा हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक पारिश्रमिक (वेतन + डीए (महंगाई भत्ता)) का दसवां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा

केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी उन्होंने कहा कि इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन इस योजना का पहला स्तंभ है और दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कम से कम 10 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट पर 10 हजार रुपये प्रति माह सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन मिलेगी

पेंशन स्कीम की अहम बातें

  • निश्चित पेंशन: कर्मचारी को 25 वर्ष की सेवा के बाद आखिरी वर्ष के औसत वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी। इसके लिए सरकार 18.5 प्रतिशत का योगदान करेगी।
  • निश्चित परिवार पेंशन: किसी कर्मचारी की मौत की दशा में उसके मूल वेतन की 60 फीसदी रकम पेंशन के रूप में मिलेगी। इस 60 फीसदी की गणना कर्मचारी के अंतिम वेतन के आधार पर की जाएगी।
  • न्यूनतम पेंशन : 10 वर्ष तक की नौकरी करने वाले को 10000 रुपए की पेंशन मिलेगी।
  • सभी एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का ऑप्शन मिलेगा सरकार इसके लिए एरियर का भुगतान करेगी जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हुए हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा
  • केंद्र सरकार ने ये भी कहा कि अगर राज्य की सरकार यूपीएस को लागू करना चाहती हैं तो वो भी इसे लागू कर सकती हैं।

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