राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए राज्य में लंबित पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई 2026 तक कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार को स्पष्ट समयसीमा में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है।
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जयपुर
राजस्थान की राजनीति में लंबे समय से अटकी हुई पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की फाइल पर आखिरकार हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुना दिया, जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल तेज कर दी है। अदालत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि लोकतंत्र को “पॉज मोड” पर नहीं रखा जा सकता। अब राज्य सरकार को हर हाल में 31 जुलाई 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने होंगे।
यह अहम फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संजित पुरोहित की खंडपीठ ने सुनाया। अदालत ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग की ओर से मांगे गए अतिरिक्त समय पर सुनवाई करते हुए नई समयसीमा तय कर दी।
दरअसल, इससे पहले हाईकोर्ट ने सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने का आदेश दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस निर्देश को बरकरार रखा, लेकिन सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी का हवाला देकर और वक्त मांगा। मामला लगातार अदालत में गर्माता रहा और 11 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
अब जब फैसला सामने आया है, तो अदालत ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए साफ कर दिया कि चुनाव में अनावश्यक देरी लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावना के खिलाफ है। कोर्ट का संकेत साफ है—स्थानीय निकायों को लंबे समय तक बिना जनप्रतिनिधियों के नहीं चलाया जा सकता।
इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई थी, जब मूल याचिकाकर्ता गिरिराज सिंह देवंदा ने समय पर चुनाव नहीं कराए जाने को चुनौती दी थी। बाद में कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा ने भी इस मुद्दे को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों पर जबरदस्त दबाव बन गया है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि यह फैसला सिर्फ चुनाव की तारीख तय करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकार को यह याद दिलाने वाला संदेश भी है कि लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व अनिश्चितकाल तक टाला नहीं जा सकता।
अब निगाहें इस बात पर टिक गई हैं कि सरकार तय समयसीमा के भीतर चुनावी तैयारियों को कितनी तेजी से जमीन पर उतारती है।
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