जयपुर
राजस्थान (Rajasthan) के कर्मचारियों (Employees) और पेंशनर्स (pensioners) के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने उनके हित में एक आदेश जारी किया है जो तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। सरकार ने ये फैसला राजकीय उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, बोर्ड, निगमों और विश्वविद्यालयों आदि के कार्मिकों और पेंशनर्स को लेकर किया है। शासन सचिव (वित्त व्यय) देवाशीष पृष्टि के हस्ताक्षरों से इसके आदेश जारी किए गए हैं।
दरअसल राजकीय उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, बोर्ड, निगमों और विश्वविद्यालयों आदि के कार्मिकों और पेंशनर्स के लिए राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) के तहत आउटडोर चिकित्सा परिचर्या हेतु व्यय के लिए 20 हजार रुपए प्रति वर्ष की राशि निर्धारित थी। जिसे सरकार ने अब बढ़ाकर 30 हजार रुपए सालाना कर दिया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा।
ये भी किया फैसला
इसके अतिरिक्त सरकार ने एक और फैसला किया है। शासन सचिव (वित्त व्यय) देवाशीष पृष्टि की ओर से जारी आदेशों के अनुसार RGHS कार्ड धारक, पेंशनर्स की मृत्यु होने पर इनके परिवार के उन सदस्यों को भी RGHS के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा, पात्र आश्रित के रूप में प्राप्त होगी जो पेंशनर की मृत्यु के उपरान्त संबंधित राजकीय उपक्रम, स्वायत्तशासी निकाय, बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय में पारिवारिक पेंशन के रूप में पात्र होंगे। सर्कार के आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। नीचे देखिए मूल आदेश:
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