नई दिल्ली
NEET Paper Leak: नीट (NEET) को लेकर सोमवार को कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई आदेश नहीं दिया और मामले की सुनवाई की आगली तारीख 11 जुलाई नियत कर दी। लेकिन आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाए और कहा कि यदि NEET पेपर अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लीक हुआ है तो ये जंगल में आग की तरह है। CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यदि परीक्षा की शुचिता ‘नष्ट’ हो गई है तो दोबारा पेपर का आदेश देना होगा।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI)डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यों की पीठ ने कहा, ‘एक बात स्पष्ट है कि प्रश्नपत्र लीक हुआ है।’ पीठ ने कहा, ‘यदि परीक्षा की शुचिता नष्ट हो जाती है, तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। यदि हम दोषियों की पहचान करने में असमर्थ तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा।’ साथ ही पीठ ने कहा कि यदि लीक सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया गया है, तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। पीठ ने कहा, ‘जो हुआ, हमें उसे नकारना नहीं चाहिए।’ CJI डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह भी कहा कि यदि प्रश्नपत्र लीक टेलीग्राम, व्हाट्सऐप और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हो रहा है, तो यह ‘जंगल में आग की तरह फैलेगा।’ साथ ही पीठ ने यह भी कहा, ‘यह मान लें कि सरकार परीक्षा रद्द नहीं करेगी, तो वह प्रश्नपत्र लीक के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए क्या करेगी?’
नीट पेपर लीक पर सीजेआई ने कहा, एनटीए, केंद्र और सीबीआई को बुधवार शाम 5 बजे तक हलफनामा दाखिल करना होगा। सीजेआई ने कहा, ‘एनटीए, संघ और सीबीआई के हलफनामे को बुधवार शाम 5 बजे रिकॉर्ड पर रखा जाएगा और याचिकाकर्ताओं के वकील को भी सौंपा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘…हमारा यह भी विचार है कि चूंकि जांच सीबीआई को सौंपी गई है, इसलिए जांच अधिकारी (आईओ) द्वारा एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जानी चाहिए, जिसमें अब तक की जांच की स्थिति और सामने आई सामग्री का उल्लेख हो…।’
सीजेआई द्वारा एनटीए को आज तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया और पूछा कि वह बताए कि प्रश्नपत्र कब लीक हुआ। और जिस तरीके से पेपर लीक/प्रसारित किये गये; यह जानकारी भी दे। सुप्रीम कोर्ट ने NTA से लीक और परीक्षा के वास्तविक संचालन के बीच की समय अवधि की जानकारी भी मांगी है।
सुनवाई के दौरान CJI ने पूछा कितने FIR दर्ज हुए हैं? NTA की तरफ से कहा गया कि एक पटना में हुआ है। बाकी याचिकाकर्ता 6 एफआइआर का जिक्र रहे हैं। बाकी जानकारी अगर अदालत चाहे तो हम कल दे सकते है? CJI ने एनटीए से पूछा कि 720 अंक जिन 67 छात्रों को मिले हैं उनमें से कितने छात्रों को ग्रेस मार्क मिले हैं, इसकी डिटेल जानकारी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों को परीक्षा की सुबह प्रश्न पत्र ही पढ़ने या उत्तर याद करने के लिए कहा जाता, तो शायद लीक इतना व्यापक नहीं होताा। अगर हम गलत काम करने वाले उम्मीदवारों की पहचान नहीं कर सकते, तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। जिन छात्रों को 720 अंक मिले है उनमें से कोई रेड फ्लैग यानी खतरे का संकेत तो नहीं? अगर ऐसा हो तो क्या इसकी जांच हो सकती है?
CJI ने कहा कि अगर लीक 5 तारीख की सुबह हुआ तो फैलने का समय सीमित था। यह 23 लाख छात्रों से जुड़ा मामला है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि हमने 100 शीर्ष रैंकिंग वाले छात्रों के पैटर्न की जांच की। विश्लेषण से पता चला कि वे 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 56 शहरों में 95 केंद्रों से ये छात्र थे। चीफ जस्टिस ने दोबारा परीक्षा की चुनौतियों का जिक्र किया। दोबारा परीक्षा की तैयारी, इंतजाम, छात्रों की यात्रा, परिवहन आदि के खर्च का भी ध्यान रखना होगा।
यह था पूरा मामला
चार जून को नीट यूजी परीक्षा का परिणाम सामने आने के बाद से ही अभ्यर्थियों में खलबली मची हुई है. रिजल्ट देखने के बाद 67 टॉपर्स और एक ही सेंटर से 8 टॉपर का नाम लिस्ट में देखने के बाद छात्रों को परीक्षा में धांधली का संदेह था। इसके बाद छात्रों ने सड़कों से लेकर सोशल मीडिया पर एनटीए के खिलाफ जांच की मांग उठाई। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं और इस बीच कोर्ट के सामने एनटीए ने फैसला लिया कि वह ग्रेस मार्क्स वाले कैंडिडेट्स का दोबारा एग्जाम करवाएंगे। 23 जून को परीक्षा हुई और टॉपर 67 से घटकर 61 हो गए। सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी पहली सुनवाई में यह फैसला लिया गया कि सभी याचिकाओं पर 11 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।
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