हिमाचल में बड़ा बदलाव: अब बिना इजाजत सरकारी कर्मचारियों को नहीं कर सकेगी पुलिस गिरफ्तार, कांस्टेबल-हेड कांस्टेबल हुए स्टेट कैडर में शामिल | जानें क्या बना नया नियम

शिमला 

हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत और पुलिस विभाग के लिए नई व्यवस्था लेकर आई है प्रदेश सरकार। अब कोई भी पुलिस अधिकारी सरकारी कर्मचारी (लोक सेवक) को उसके कार्यकाल के दौरान बिना सरकार की पूर्व मंजूरी के गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। यह संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन गया है, जिसकी अधिसूचना विधि विभाग ने जारी कर दी है।

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हालांकि, अगर कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा जाए, नशीले पदार्थों के साथ पकड़ा जाए या किसी अन्य आपराधिक गतिविधि में शामिल हो, तो उसे बिना अनुमति के गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन विजिलेंस जांच के मामलों में गिरफ्तारी से पहले सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

इसी के साथ, प्रदेश सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव करते हुए पुलिस संशोधन अधिनियम 2024 लागू कर दिया है। इसके तहत पुलिस विभाग में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को अब जिला कैडर से हटाकर स्टेट कैडर में शामिल कर दिया गया है। इससे पुलिस विभाग में 35 हजार से अधिक ग्रेड-2 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का किसी भी जिले में तबादला संभव हो सकेगा। नई भर्ती भी राज्य सरकार द्वारा तय भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत ही की जाएगी।

पहले पुलिस विभाग में ग्रेड-2 में आने वाले कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल जिला कैडर में आते थे। उनका तबादला केवल अपने ही जिले में एक थाने से दूसरे थाने तक ही सीमित रहता था। एक ही जिले में लंबे समय तक तैनाती से न केवल विभागीय कामकाज प्रभावित होता था, बल्कि जनता को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। स्टेट कैडर लागू होने से अब पुलिस बल को बेहतर प्रबंधन और गुणवत्ता के साथ कार्य करने में मदद मिलेगी।

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