नई दिल्ली
7th Pay Commission News: वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग (DoE) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के नियमों को अपडेट कर दिया है। अब नए नियमों के मुताबिक कुछ मामलों में सरकारी कर्मचारियों को HRA नहीं मिलेगा। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई हैं। यदि आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो यहां जानिए किसको नहीं मिलेगा हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance)।
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व्यय विभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक, अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी आवंटित आवास को किसी और के साथ साझा करता है तो उसे हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) का हकदार नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी माता पिता, बेटा, बेटी को आवंटित आवास में रहता है तो उसे इसका लाभ हाउस रेंट अलाउंस का लाभ नहीं दिया जाएगा।
इन लोगों को भी नहीं मिलेगा HRA
अगर कोई सरकारी कर्मचारी सरकार की ओर से आवंटित किए गए एक ही सरकारी आवास (Government Quarters) में रह रहे हों, एक ही सरकारी घर में रह रहे हैं या फिर अलग रह रहे हैं या फिर किराए पर रह रहे हैं तो उन्हें हाउस रेंट अलाउंस का लाभ नहीं दिया जाएगा।
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इतना दिया जाता है HRA
केंद्रीय कर्मचारियों को अलग-अलग कैटेगरी में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) जारी किया जाता है। इन्हें एक्स, वाई और जेड कैटेगरी में बांटा गया है। सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत एक्स कैटेगरी के कर्मचारियों को 24 फीसदी की दर से हाउस रेंट अलाउंस जारी किया जाता है। वाई कैटेगरी के कर्मचारियों को 16 फीसदी की दर से और जेड कैटेगरी के कर्मचारियों को 8 फीसदी की दर से हाउस रेंट अलाउंस जारी किया जाता है।
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एक्स कैटेगरी में 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारी होते हैं। वहीं वाई कैटेगरी में 5 लाख से 50 लाख के बीच की आबादी वाले क्षेत्र के कर्मचारी होते हैं, जबकि जेड कैटेगरी में 5 लाख से कम के आबादी वाले क्षेम में रहने वाले कर्मचारी आते हैं।
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