जयपुर
राजस्थान के वकीलों को मंगलवार को सुरक्षा का हक़ मिल गया। इसके लिए राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को ‘राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023’ पास हो गया। बिल को संशोधन कर पास किया गया है। विधेयक में अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों को भी शामिल कर लिया गया है। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान पहला राज्य है जहां अधिवक्ताओं के संरक्षण की दिशा में ऐसा कानून लाया गया है।
आपको बता दें कि राजस्थान के वकील सुरक्षा अधिकार की मांग को लेकर गत 20 फरवरी से प्रदेशभर में सभी अदालतों में न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर रहे थे। अब मंगलवार को विधानसभा में राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को संशोधन के बाद बहुमत के साथ पास कर दिया गया। इससे पहले विधि मंत्री शांति धारीवाल ने बिल को लेकर आये सुझावों पर कहा कि जो भी सुझाव आये हैं, उनके आधार पर संशोधन करके बिल को पेश किया गया है। धारीवाल ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को भी निशने पर लिया। उन्होंने कहा कि सदन में आपने गलतबयानी की है। गैरजमानती प्रावधान 3 साल की सजा या उससे अधिक पर होता है। बिल में 3 साल की सजा या उससे अधिक का प्रावधान था, लेकिन वकीलों के कहने इसमें सजा का प्रावधान 2 साल किया गया है।
भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा से एक साल के लिए निलंबित, AAP ने लगाए ये आरोप
वकील ने कानून का दुरूपयोग किया तो दो साल की सजा
धारीवाल ने बताया कि यदि कोई अपराधी किसी अधिवक्ता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि उससे वसूल कर पीड़ित अधिवक्ता को देने का प्रावधान किया गया है। क्षतिपूर्ति की इस राशि की त्वरित वसूली भू-राजस्व के बकाया की तर्ज पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं द्वारा इस कानून का दुरूपयोग करने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही, राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 प्रारूप के खण्ड 9 को विलोपित कर दिया गया है।
विधि एवं विधिक कार्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान पहला राज्य है जहां अधिवक्ताओं के संरक्षण की दिशा में ऐसा कानून लाया गया है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 5 करोड़ रूपए बार काउंसिल को दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि विधेयक के प्रावधानों को अधिवक्ताओं से विस्तृत चर्चा के बाद तैयार किया गया है। इस संबंध में वर्ष 2019 में प्रथम बैठक की गई थी। जिसके बाद कई अनौपचारिक बैठक कर विधेयक को तैयार किया।
नोट:अपने मोबाइल पर ‘नई हवा’की खबरें नियमित प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9460426838 सेव करें और ‘Hi’ और अपना नाम, स्टेट और सिटी लिखकर मैसेज करें
भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा से एक साल के लिए निलंबित, AAP ने लगाए ये आरोप
पिता ने 3 बच्चोंं की हत्या कर किया सुसाइड, फंदे से लटके मिले शव
राजस्थान में हवाला कारोबार का भंडाफोड़, कार से 1.36 करोड़ कैश बरामद, एक गिरफ्तार
छह साल में दूसरी बार इस जज को किया बर्खास्त, हाईकोर्ट की सिफारिश पर सरकार का एक्शन
अब इस राज्य में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर बम्पर भर्ती, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई
मेडिकल क्लेम के लिए 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होना जरूरी नहीं’| कंज्यूमर कोर्ट का बड़ा आदेश