ICAI का छिन सकता है लेखा पेशेवरों की योग्यता और लाइसेंसिंग पर एकाधिकार, संसदीय समिति ने की ये बड़ी सिफारिश

नई दिल्ली | नई हवा ब्यूरो 

देश को CA देने वाली एकमात्र संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) का आने वाले समय में एकाधिकार खत्म हो सकता है। वजह; संसदीय समिति की वह सिफारिश है जिसमें कहा गया है कि प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने के लिए IIT/IIM के तर्ज पर देश में एक और लेखांकन संस्थान स्थापित किया जाना चाहिए।

यह सुझाव ‘चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत एवं कार्य लेखा तथा कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2021’ पर रिपोर्ट का हिस्सा है। इसे सीए संस्थान पर अपनी निगरानी बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है

संसदीय समिति का मानना है कि देश में लेखा पेशेवरों की योग्यता और लाइसेंसिंग पर एक एकल संस्थान यानी ICAI का ही वैधानिक एकाधिकार है। लिहाजा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता में सुधार लाना है तो उन्नत देशों की तर्ज पर ऐसे कई निकायों की आवश्यकता है। इसे लेकर हाल ही में वित्त पर संसदीय स्थायी समिति ने देश में लेखांकन और वित्त पेशे के विकास के लिए IIT और IIM के समान लेखा संस्थानों की स्थापना का सुझाव दिया है।

ICAI ने जताई चिंता
इस बीच संसदीय समिति की इस सिफारिश पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने गहरी चिंता जताई है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने बताया कि अनुशासनात्मक समिति के गठन के तरीके के बारे में उसे कोई आपत्ति नहीं है।

इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) का विचार था कि पीठासीन अधिकारी और अनुशासनात्मक समितियों के सदस्यों के चयन के लिए मानदंड और इस तरह के प्रतिबंधों को नियमों के बजाय नियमों के माध्यम से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

तीन पेशों- चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिवों और लागत लेखाकारों पर संशोधन विधेयक पर वित्त की स्थायी समिति की रिपोर्ट इन व्यवसायों की देखरेख करने वाले तीन संस्थानों-खासकर सीए संस्थान के लिए दोहरा झटका है।

और क्या कहना है संसदीय समिति का
‘द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) बिल, 2021’ पर अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए संसदीय समिति ने कहा कि प्रस्तावित प्रावधान कि अनुशासनात्मक समितियों का नेतृत्व तीन संस्थानों के सदस्यों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। संस्थानों की व्यावसायिक स्वायत्तता को महत्वपूर्ण रूप से छीन लेता है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिसंबर में संसद में विधेयक पेश किया था जिसके तहत चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, लागत लेखाकारों और कंपनी सचिवों के शीर्ष संस्थानों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है।

संसदीय समिति के दिए सुझावों के अनुसार तीन संस्थानों के बीच प्रस्तावित समन्वय समिति के गठन की शर्तों की समीक्षा इस हद तक की जा सकती है कि इसकी अध्यक्षता उद्योग, वित्त या व्यवसाय के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जो तीन संस्थानों में से किसी का भी सदस्य नहीं है।

विधेयक में संबंधित शीर्ष संस्थानों की अनुशासनात्मक समितियों के पीठासीन अधिकारी के रूप में एक गैर-चार्टर्ड एकाउंटेंट, गैर-लागत लेखाकार और गैर-कंपनी सचिव रखने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि प्रत्येक समिति में तीन मनोनीत सदस्य होने चाहिए जो संबंधित संस्थान का हिस्सा नहीं हैं। विधेयक में प्रस्तावित किया गया है कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव समन्वय समिति की अध्यक्षता करेंगे।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर में एक विधेयक पेश किया था जिसमें सनदी लेखाकार संस्थान, लागत लेखाकार संस्थान और कंपनी सचिव संस्थानों की निगरानी के मौजूदा नियमों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया था।

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