लाखों बीएड डिग्रीधारी REET लेवल-1 से बाहर, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना योग्य, BSTC अभ्यर्थियों  को मिलेगी नियुक्ति

जयपुर 

सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को BSTC  धारियों को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने REET 1 में बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही पात्र माना है, जिसके बाद अब प्रदेश के बीएसटीसी धारियों को राहत मिली है। वहीं बीएड डिग्रीधारियों को बड़ा झटका लगा है। 

सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई के बाद अब लेवल 1 में 15 हजार 500 पदों पर हो रही भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। साथ ही, कोर्ट ने B.Ed. डिग्री धारियों को राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब राजस्थान के करीब 9 लाख B.Ed. डिग्री धारी अब REET लेवल-1 से बाहर हो गए हैं। लेवल-1 के पद BSTC कैंडिडेट्स से ही भरे जाएंगे, जबकि B.Ed. कैंडिडेट्स को लेवल-2 में ही नियुक्ति का हक मिल सकेगा।

26 सितंबर 2021 को हुई REET परीक्षा के लेवल-1 में लगभग 9 लाख B.Ed. योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हुए। इसे लेकर BSTC अभ्यर्थियों ने विरोध कर दिया। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई की गई। हाईकोर्ट के जज अकील कुरैशी और सुदेश बंसल की खंडपीठ ने NCTE के नोटिफिकेशन को अव्यवहारिक बताते हुए BSTC अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोनों परीक्षा देने वाले करीब 9 लाख अभ्यर्थी लेवल-1 के लिए अयोग्य ठहरा दिए गए।

इस मामले में NCTE ने साल 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी कर B.Ed. डिग्री धारकों को भी REET लेवल-1 के लिए योग्य माना था। साथ ही, NCTE ने यह भी माना था कि अगर B.Ed. डिग्री धारी परीक्षा में पास होते हैं, तो उन्हें इस लेवल के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स कम्प्लीट करना होगा। NCTE के इस नोटिफिकेशन और B.Ed. डिग्रीधारी को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

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