UP के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, योगी सरकार ने दी नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी | इन कैटेगरी के कर्मचारियों को किया शामिल

लखनऊ 

UP Transfer Policy: लोकसभा चुनाव के बाद उत्तरप्रदेश की योगी सरकार एक्शन में आ गई है। चुनाव के बाद मंगलवार को हुई अपनी पहली कैबिनेट की मीटिंग में योगी सरकार ने 41ताबड़तोड़ फैसले किए। इसी मीटिंग में सरकार ने नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी। इस नीति के तहत 30 जून तक ट्रांसफर हो सकेंगे।. ऐसे कर्मचारी जो जिले में 3 साल, मंडल में 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उन्हें ट्रांसफर की कैटेगरी में शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई इस बैठक में तबादला नीति 2024-25 को मंजूरी दी गई इस बैठक में इसमें नई तबादला नीति समेत 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी है इसमें से 26 प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय के हैंसरकार की यह पहली पेपरलेस कैबिनेट बैठक थीसभी मंत्री टैबलेट के साथ मीटिंग में पहुंचे

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि नई तबादला नीति के तहत 30 जून तक ट्रांसफर हो सकेंगेउन्होंने बताया कि ऐसे कर्मचारी जो जिले में 3 साल, मंडल में 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उन्हें ट्रांसफर की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा यानी इस नीति के तहत एक ही जिले में तीन वर्ष से अधिक समय से तैनात समूह ”क” व ”ख” के अधिकारियों व कर्मचारियों का दूसरी जगह तबादला किया जाएगा। एक ही मंडल में सात वर्ष से अधिक की सेवा पूरी करने वालों को भी दूसरे मंडल भेजा जाएगा।

नई नीति के तहत समूह क और ख के 20 प्रतिशत अधिकारियों का तबादला हो सकता है समूह ग और घ के 10 फीसद कर्मचारियों का ट्रांसफर विभाग अध्यक्ष करेंगेइससे ज्यादा संख्या में ट्रांसफर के लिए मंत्री की अनुमति अनिवार्य होगीपहले उन कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा, जो लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात हैंइसके अलावा यूपी के सभी ग और घ यानि ग्रुप सी और डी कर्मियों के तबादले मानव संपदा पोर्टल के जरिए होंगे। 

मंदित बच्चों या फिर चलने-फिरने से पूर्णतया प्रभावित दिव्यांग बच्चों के माता-पिता की तैनाती विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाएगी जहां उसकी देखभाल व चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश के 34 जिलों के 100 आकांक्षी विकास खंडों व इन सभी जिलों में अधिकारियों व कर्मचारियों के सभी रिक्त पदों पर शत-प्रतिशत तैनाती की जाएगी। स्थानांतरण सत्र यानी 30 जून के बाद समूह ”क” के साथ ही साथ समूह ”ख” के संबंध में विभागीय मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री के अनुमोदन प्राप्त कर ही तबादले हो सकेंगे।

30 जून व 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मियों को मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ
योगी कैबिनेट ने 30 जून व 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को एक जुलाई और एक जनवरी से प्रस्तावित वेतन वृद्धि का लाभ देने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अभी तक जो व्यवस्था थी उसके अनुसार 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक जुलाई या एक जनवरी को प्रस्तावित वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता था। कैबिनेट के निर्णय से कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी में मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद न्यायिक सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों को इसका लाभ पहले ही दिया जा चुका है।

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