चेन्नई
एक सरकारी बैंक से 39.18 करोड़ की धोखाधड़ी के एक मामले में CBI की विशेष अदालत ने बैंक के तत्कालीन चीफ मैनेजर सहित चार अफसरों को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक अफसर पर अपराध करने के लिए दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। साजिश में शामिल दो अन्य लोगों को भी सजा सुनाई गई है।
मामला इंडियन बैंक का है और इन बैंक अफसरों को चेन्नई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बैंक को 39.18 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के मामले में यह सजा सुनाई है। चार दोषियों में पूर्व मुख्य प्रबंधक अजीज भी हैं। इनके अलावा सजा पाने वालों में पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक जीवी श्रीनिवासन, पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक मुत्तैया और पूर्व महाप्रबंधक एस. अरुणाचलम भी शामिल हैं।
अदालत ने किरण ओवरसीज लिमिटेड के रंजीव बत्रा और उनकी पत्नी किरण बत्रा को 37 महीने के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई, क्योंकि वे भी साजिश में शामिल थे।
सीबीआई ने इंडियन बैंक की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि किरण ओवरसीज लिमिटेड और उसके निदेशकों सहित आरोपियों ने धोखाधड़ी और जालसाजी से बैंक को भारी नुकसान पहुंचाया है। आरोपी ने साजिश के तहत झूठे और जाली दस्तावेज पेश किए। इंडियन बैंक का आरोप था कि इन लोगों ने चेन्नई में स्थित उसकी थाउजेंड लाइट्स ब्रांच को करोड़ों की चपत लगाईं।
ऋण राशि चार पूर्व अधिकारियों द्वारा बिना किसी मंजूरी और या इंडियन बैंक के वित्तीय हितों को सुरक्षित किए बिना जारी की गई थी। आरोपी कर्ज नहीं चुका पाया, जिससे 39.18 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान इंडियन बैंक के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक समेत चार आरोपी लोक सेवकों की मौत हो गई। इसलिए उन पर लगे आरोप को हटा दिया गया है।
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