CM ऑफिस जाने की इजाजत नहीं, कोई फाइल साइन नहीं कर सकेंगे | SC ने इन शर्तों पर दी केजरीवाल को जमानत

नई दिल्ली 

चुनावी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आदेश सुना दिया। अंतरिम जमानत किन शर्तों के साथ मिली; ये भी शाम होते-होते सामने आ गईं।  सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है, लेकिन इसके साथ बड़ी बंदिशें भी लगा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ने अपने आदेश में साफ़ कहा है कि केजरीवाल को एक ज़ून तक के लिए अंतरिम जमानत सिर्फ लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए दी गई है। दो जून को उन्हें सरेंडर करना होगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सीएम कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जा पाएंगे केजरीवाल एलजी की मंजूरी प्राप्त करने के लिए जरूरी होने पर ही आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर कर सकेंगे

कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान केजरीवाल इस केस में अपनी भूमिका के संबंध में कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं कर सकते या किसी भी तरह से मामले को प्रभावित नहीं कर सकते साथ ही केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी

सुप्रीम कोर्ट ने ये लगाईं बंदिशें
(A) केजरीवाल को 50 हजार रुपये के जमानत बॉन्ड के साथ इतनी ही राशि की जमानत भी जमा करनी होगी

(B) वह (केजरीवाल) मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकेंगे 

(C) वह (केजरीवाल) अपनी ओर से दिए गए बयान से बाध्य होंगे कि वह आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जब तक कि दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक न हो 

(D) वह (केजरीवाल) वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे 

(E) वह किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे और  मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी

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