राजस्थान में अब आएगी शराब की बहार, जनता को पिलाकर 15 हजार करोड़ वसूलेगी सरकार

जयपुर 

लीजिए अब आ गई अपने आपको पक्के गांधीवादी कहने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की नई आबकारी नीति। नई नीति के अनुसार अब आपको जैसी शराब चाहिए यानी देशी , बीयर और विदेशी शराब मिल जाएगी। प्रीमियम शराब, हेरिटेज लिकर, प्रीमियम वाइन व प्रीमियम बीयर सभी तरह की। वह भी आप जहां चाहें, वहां। गांव, छोटे-बड़े सभी शहर में मिलेगी। एयरपोर्ट पर भी चाहिए तो वहां भी शराब हाजिर रहेगी। होटल और रेस्टोरेंट भी। शराब पिलाकर 15 हजार करोड़ की वसूली की सोच रही इस गांधीवादी सरकार को जनता की चिंता भी इतनी ज्यादा हुई है कि नशे के खिलाफ जागरूकता और प्रचार प्रसार के लिए बजट भी 10 से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया है, लेकिन कोई ये तो बताए कि सरकार को नशे के खिलाफ कौन जागरूक करे?

गहलोत सरकार अपनी यह नई आबकारी नीति शनिवार को बसंत पंचमी के दिन लेकर आई और इतनी उदारवादी नीति बनाई कि शराब पीने वालों को कतई तकलीफ नहीं हो,  इसके लिए वह सालाना लाइसेंस फीस पर  एसी मॉडल शॉप खोलने जा रही है। सरकारी कंपनी राजस्थान स्टेट ​बेवरेज कॉर्पोरेशन RSBCL को एसी मॉडल शॉप सालाना लाइसेंस फीस पर अलॉट की जाएंगी। और RSBCL इन मॉडल शॉप को निजी भागीदारों को चलाने के लिए देगा।

Model Shop Scam के लिए खोली पतली गली
मॉडल शॉप पर प्रीमियम शराब, हेरिटेज लिकर, प्रीमियम वाइन व प्रीमियम बीयर ही मिलेगी। RSBCL को दुकानों का आवंटन जयपुर शहर के लिए 26 लाख रुपए, जोधपुर, उदयपुर शहर के लिए 20 लाख और दूसरे शहरों के लिए 15 लाख की सालाना लाइसेंस फीस पर होगा। मॉडल शॉप का तीन साल के लिए अलॉटमेंट ऑनलाइन नीलामी से होगा। मॉडल शॉप के संचालन की अवधि को तय शर्तों पर 2 साल और बढ़ाने का प्रावधान भी रखा गया है। यानी REET-2021 Paper Leak Scam की तरह यहां भी
Model Shop Scam की एक पतली गली खोल दी गई है। इन मॉडल शॉप पर मदिरा उठाव की न्यूनतम गारंटी राशि का प्रावधान नहीं होगा।

एयरपोर्ट पर भी शराब दुकानों के लाइसेंस
गहलोत सरकार इस बार अन्य कई राज्यों की तर्ज पर एयरपोर्ट ऑथोरिटी की मांग के अनुसार अन्य राज्य के सभी एयरपोर्ट पर वार्षिक लाइसेंस फीस के आधार पर शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी करेगी। एयरपोर्ट पर मॉडल शॉप की तरह ही प्रीमियम शराब, हेरिटेज लिकर, प्रीमियम वाईन और प्रीमियम बीयर और असेसरीज ही बेचने की अनुमति होगी। लोअर लेवल के ब्रांड और देसी शराब इन दुकानों पर नहीं बेच सकेंगे।

शराब बेचने वालों पर ये भी मेहरबानियां, ताकि जनता को पिलाने में नहीं आए कोई तकलीफ
नई आबकारी नीति में शराब बेचने वालों पर इतनी मेहरबानियां की गई हैं कि उन्हें जनता को शराब पिलाने में कटाई परेशानी नहीं आए और सरकार का बस राजस्व वसूली का टारगेट पूरा होना चाहिए। नई नीति के अनुसार पिछले साल जिन्हें लॉटरी से दुकान आवंटित हुई, अब उन्हें दो साल और मौका दिया है।  वे लाइसेंस दो साल के लिए रिन्यू करवा सकेंगे। मौजूदा शराब दुकानों के लाइसेंस धारकों को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। केवल तय रकम जमा करवाकर दो साल शराब की दुकान रख सकेंगे। जो दुकान का लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाएंगे, उन बची हुई दुकानों की ऑनलाइन नीलामी होगी।

भटकना नहीं पड़े, इसलिए अब एक ही दुकान पर हर तरह का ब्रांड
सरकार ने नई नीति में एक और मेहरबानी की है। नई नीति में अब शराब की कंपोजिट दुकानों का प्रावधान किया है। यानी गांवों और छोटे शहरों की तरह अब प्रदेशभर में अंग्रेजी और देशी शराब, बीयर और विदेशी शराब एक ही दुकान पर मिल जाएगी। भटकना नहीं पड़ेगा। दुकानों की संख्या प्रदेश भर में पहले की तरह 7665 ही रखी है।

लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए छूट
पुराने लाइसेंस धारकों को कंपोजिट फीस जमा करवाने के लिए 28 फरवरी तक छूट दी गई है। शराब दुकानों का रिन्यू करवाने के लिए तय गारंटी के हिसाब से शराब का उठाव करके बिक्री करने और बकाया पैसा जमा करवाने की शर्त है। बकाया 28 फरवरी तक जमा करवाने की छूट दी है।

होटल बार पर ये की मेहरबानी
‘आप तो शराब बेचो, सहूलियतें हम देंगे’ जैसी अघोषित पॉलिसी पर अम्ल करते हुए  सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट बार की लाइसेंस फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। होटल बार के लिए पांच साल के लिए लाइसेंस लेने पर फीस में 20 फीसदी छूट देने का प्रावधान किया है। वहीं बिजली, पानी, सिटी बस, रोडवेज बस यात्रा, पेट्रोल-डीजल जैसी चीजों पर छूट का प्रावधान तो दूर हर साल इनकी दरें बढ़ जाती हैं।

फिर ड्राइ डे के नाम पर यह दिखावा क्यूं?
देखावे के लिए सरकार ने साल में पांच बार यानि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती,  30 जनवरी शहीद दिवस और महावीर जयंती पर प्रदेश भर में ड्राई डे घोषित किया है।

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