Budget 2022: राज्य सरकार के कर्मचारियों को NPS कंट्रिब्यूशन पर राहत, जानिए ऐसे होगा फायदा

नई दिल्ली 

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को बजट (Budget 2022) पेश कर करते हुए टैक्सपेयर्स को बहुत ज्यादा राहत नहीं दी। लेकिन, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। इससे देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स को फायदा होगा। अब राज्य सरकार के कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम में ज्यादा पैसा जमा कर ज्यादा टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे। इससे उन्हें टैक्स के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी यहां जानिए कैसे मिलेगा इसका किस तरह फायदा मिलेगा:

राज्य सरकार के कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में अपने कंट्रिब्यूशन पर अब ज्यादा टैक्स-ब्रेक का फायदा उठा सकेंगे। अभी तक एनपीएस में 10 फीसदी टैक्स डिडक्शन की इजाजत थी। अब इसे बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया है। यानी वे अब NPS में अपने कंट्रिब्यूशन पर अपनी बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस के 14 फीसदी तक डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पहले से ही NPS कंट्रिब्यूशन पर ज्यादा टैक्स डिडक्शन क्लेम करने की सुविधा मिलती है। बजट में ऐलान के बाद अब केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच इस मामले में अंतर खत्म हो गया है।

अभी एनपीएस पर टैक्स डिडक्शन के लिए 10 फीसदी की सीमा राज्य सरकार और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए लागू है। बजट में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी आगे भी एनपीएस में अपने कंट्रिब्यूशन पर सिर्फ 10 फीसदी तक टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे। उन्हें बजट में इस मामले में कोई राहत नहीं दी गई है।

राज्य के कर्मचारियों को ऐसे होगा
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के इस एलान से राज्य सरकार के कर्मचारियों पर टैक्स का बोझ घटेगा। वे एनपीएस में योगदान बढ़ाकर ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे। पिछले कुछ सालों में राज्य सरकार के कर्मचारियों में अच्छी वृद्धि हुई है। इससे उन पर टैक्स का बोझ बढ़ गया है। बजट में हुए ऐलान से उनका टैक्स बोझ तो कम होगा ही साथ ही वे एनपीएस में ज्यादा कंट्रिब्यूशन कर अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग बेहतर बना सकेंगे।

तीन अलग-अलग सेक्शंस के तहत टैक्स बेनेफिट
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) अकाउंट्स में इनवेस्टमेंट पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तीन अलग-अलग सेक्शंस के तहत टैक्स बेनेफिट मिलता है। सेक्शन 80 CCD(1) के तहत एक फाइनेंशियल ईयर में एनपीएस में 1.5 लाख रुपये तक के इनवेस्टमेंट पर डिडक्शन बेनेफिट मिलता है। यह डिडक्शन, सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख  रुपये की ओवरऑल लिमिट में आता है।

50 हजार रुपये का एडिशनल डिडक्शन
NPS पर सेक्शन 80C डिडक्शन के ऊपर भी अतिरिक्त टैक्स छूट का फायदा मिलता है। यह एडिशनल डिडक्शन सेक्शन 80 CCD(1b) के तहत 50,000 रुपये तक मिलता है। कोई भी टैक्सपेयर NPS के टियर-1 अकाउंट्स में निवेश करके 50,000 रुपये तक एडिशनल डिडक्शन का फायदा ले सकता है। इस तरह कोई भी टैक्सपेयर NPS में इनवेस्ट करके एक फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रुपये के ओवरऑल टैक्स बेनेफिट को क्लेम कर सकता है। 2 लाख रुपये का यह टैक्स बेनेफिट केवल तभी मिलेगा, जबकि किसी व्यक्ति ने ओल्ड टैक्स रिजीम को अपनाया है। 2 लाख रुपये की लिमिट के ऊपर एंप्लॉयर (नियोक्ता) की तरफ से किए गए किसी कंट्रीब्यूशन पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80 CCD(2) के तहत डिडक्शन का फायदा मिलेगा।
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