जोधपुर
अब भर्ती परीक्षाओं से जुड़े नकल के मामलों की सुनवाई एडीजे अदालतें कर सकेंगी। विधि एवं विधिक कार्य विभाग की ओर से इस बाबत एक अधिसूचना जारी की गई है।
अधिसूचना के अनुसार विभाग ने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 की धारा 17 के अंतर्गत ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए ADJ courts को अअधिकार दिए गए हैं। भर्ती परीक्षाओं में नकल पर प्रभावी कार्रवाई के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 बनाया गया है। नए अधिनियम के तहत मुकदमों की सुनवाई के लिए न्यायालय भी विनिर्दिष्ट किए गए हैं।
अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सुनवाई के लिए जिला न्यायक्षेत्र मुख्यालय पर स्थापित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय और जहां एक से अधिक अपर जिला एवं सत्र न्यायालय हैं, वहां अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या एक इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों की सुनवाई करेंगे। वहीं प्रतापगढ़ जहां अपर जिला एवं सत्र न्यायालय नहीं है, वहां विशिष्ठ न्यायालय एससी-एसटी कोर्ट सुनवाई करेगा।
UP Police Recruitment 2022: UP पुलिस में 40 हजार पदों पर होगी भर्ती
आ गई UP की ट्रांसफर पॉलिसी, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी, जानिए डिटेल
GOOD NEWS: 18 महीने में 10 लाख लोगों को नौकरी देगी मोदी सरकार, मिशन मोड में भर्ती के निर्देश
रेलवे के यूनियन नेता सहित चार कर्मचारी निलंबित, तेरह पर लटकी तलवार, जानिए वजह
राजस्थान के लाखों कृष्ण भक्तों के लिए अच्छी खबर, मथुरा के लिए चलेगी एक और सीधी ट्रेन
Viral Video: महिला पत्रकार ने औरंगजेब पर पूछा सवाल तो भड़के राकेश टिकैत, बोले; भूतनी सुन…
