जयपुर
राज्य सरकार ने रविवार को भरतपुर एवं बीकानेर में विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। ये अधिसूचनाएं भरतपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश-2024 (वर्ष 2024 का अध्यादेश संख्या-2) एवं बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश-2024 (वर्ष 2024 का अध्यादेश संख्या-3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिसूचना जारी होने पर कहा कि भरतपुर व बीकानेर प्रमुख शहरों के रूप में उभर रहे हैं। इससे इन शहरों में आबादी का दबाव बढ़ा है। इन नगरीय क्षेत्रों में प्राधिकरणों का गठन होने से यहां विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। इससे आमजन के लिए आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के साथ ही चहुंमुखी विकास सुनिश्चित हो सकेगा।
भरतपुर विकास प्राधिकरण में नगर विकास न्यास भरतपुर के वर्तमान क्षेत्र के साथ-साथ 210 गांव शामिल किए जाएंगे एवं बीकानेर विकास प्राधिकरण में नगर विकास न्यास बीकानेर के वर्तमान क्षेत्र के अलावा नापासर व देशनोक तथा आस-पास के 185 गांव शामिल किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि 30 नवम्बर 2024 को मंत्रिमंडल की बैठक में भरतपुर एवं बीकानेर में विकास प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई थी।
विकास प्राधिकरण में विभिन्न प्रकार की कमेटियों का गठन होने से अथॉरिटी एक्जूकेटिव कमेटी, ट्रेफिक कंट्रोल बोर्ड, लैंड एंड प्रोपर्टी कमेटी, बिल्डिंग प्लान कमेटी और प्रोजेक्ट वर्क कमेटी में काम भी आसान होगा। विकास प्राधिकरण का एक्ट लागू होने इसे स्वायत्तता भी UIT के मुकाबले ज्यादा होगी। इसके अलावा बजट में भी इजाफा होगा, जिससे करोड़ों रुपए के नए विकास कार्यों को मंजूरी मिलेगी।
भरतपुर विकास प्राधिकरण में इन गांवों को किया शामिल
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