जयपुर
राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने पूर्व आईएएस अधिकारी और अलवर कलेक्टर रहे नन्नूमल पहाड़िया के खिलाफ चल रही एसीबी ( ACB) कोर्ट की आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है। यह मामला सड़क निर्माण कंपनी से कथित मासिक बंधी मांगने से जुड़ा था, लेकिन हाईकोर्ट ने पाया कि रिश्वत लेने या मांगने के कोई ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं हैं।
क्या था मामला?
सड़क निर्माण कंपनी केसीसी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि इकबाल सिंह ने 22 अप्रैल 2022 को एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे के निर्माण के एवज में तत्कालीन अलवर कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया द्वारा मासिक चार लाख रुपये और भू-प्रबंध अधिकारी अशोक सांखला द्वारा पचास हजार रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी।
शिकायत के आधार पर एसीबी ने कार्यवाही करते हुए अशोक सांखला के चालक नितिन शर्मा को ट्रैप किया। इसके बाद नन्नूमल पहाड़िया को भी गिरफ्तार कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया।
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हाईकोर्ट ने क्यों दी राहत?
नन्नूमल पहाड़िया की ओर से पेश वकील जीएस राठौड़ ने दलील दी कि जिस दिन एसीबी में शिकायत दर्ज कराई गई, उस दिन याचिकाकर्ता अलवर कलेक्टर पद से स्थानांतरित हो चुके थे और उन्हें कार्यमुक्त भी किया जा चुका था।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि:
- रिश्वत मांगने या लेने का कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।
- ट्रैप में पकड़ी गई रकम याचिकाकर्ता के पास से नहीं मिली, बल्कि सह आरोपी के ड्राइवर के पास से बरामद हुई।
- शिकायतकर्ता का कोई लंबित कार्य याचिकाकर्ता के अधीन नहीं था।
राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि सह आरोपी अशोक सांखला ने याचिकाकर्ता के लिए रिश्वत ली थी और एसीबी ने इसे प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र दायर किया। लेकिन हाईकोर्ट की जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने सभी तथ्यों को परखने के बाद यह कार्रवाई रद्द कर दी।
क्या बोले कानूनी विशेषज्ञ?
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भ्रष्टाचार के मामलों में ठोस साक्ष्य की अहमियत को रेखांकित करता है। इस फैसले से पूर्व आईएएस अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया को बड़ी राहत मिली है और यह मामला सरकारी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज होने वाली शिकायतों के वैधता की गहन जांच की जरूरत को भी दर्शाता है।
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