नीमच
Neemuch News: एक महिला राजस्थान (Rajasthan) के जज (Judge) को ब्लैकमेल कर एक करोड़ रुपए और बंगला मांग रही थी। महिला खुद को वकील बताती थी। साथ ही जज को झूठे मुकदने में फंसाने की धमकी देती थी। उस महिला और उसके दोस्त को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है।
यह फैसला नीमच (Neemuch) के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा ने सुनाया। मामला सितंबर 2019 का है, जब जज सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur) में पदस्थ थे। मामले के अनुसार अवनी वैष्णव नाम की महिला ने जज को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। इसके बाद उसने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए जज से संपर्क करना शुरू कर दिया। सितंबर 2019 में अवनी, सवाई माधोपुर में जज से मिली और खुद को नीमच की एक जानी-मानी वकील बताते हुए जज से गणेश मंदिर के दर्शन कराने का अनुरोध किया। जज ने अपने स्टॉफ के जरिए उसे दर्शन करवाए। इसके बाद अवनी ने जज से फोन पर बातचीत शुरू कर दी।
जब जज ने उससे ज़्यादा बात करने से मना किया तो जनवरी 2020 में अवनी का फिर से फोन आया। उसने जज पर रोज बात करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया और धमकी दी कि अगर वह बात नहीं करेंगे तो उन्हें झूठे केस में फंसा देगी। जांच में पता चला कि आरोपी का असली नाम अंजू बैरागी है और वह फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों के साथ ठगी करती है।
विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र पोरवाल ने बताया कि फरियादी राजस्थान में न्यायाधीश हैं। उन्होंने थाना नीमच कैंट में आवेदन दिया कि उनको अवनी वैष्णव ने फेसबुक आईडी पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और मीडिया प्लेटफॉर्म से संपर्क करने लगी। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी का असली नाम अंजू बैरागी है और फर्जी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज तैयार कर बड़े पैमाने पर ठगी करती है। कोर्ट ने अरुणा उर्फ अवनी उर्फ अंजू बैरागी को सात साल की सजा और ग्यारह हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। उसके साथी को भी सात साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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