शिमला
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में अब नशा तस्करी में लिप्त सरकारी कर्मचारियों (employees) के लिए नौकरी बचाना नामुमकिन होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नशा तस्करी (Drug smuggling) में शामिल पाए गए कर्मचारियों को सीधे बर्खास्त कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर सख्ती बरतते हुए सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
सरकारी महकमों में मचा हड़कंप
मुख्यमंत्री सुक्खू की इस घोषणा के बाद सरकारी महकमों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे पंचायत स्तर तक नशा तस्करों और पीड़ितों की मैपिंग करें और 15 मार्च 2025 तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। पुलिस को यह भी कहा गया है कि जो अधिकारी नशे के मामलों में कार्रवाई करने से बचते हैं, उनके खिलाफ सख्त प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सीएम का बड़ा एक्शन प्लान
सीएम सुक्खू ने नशा माफिया पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस को अगले छह महीने में मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि-
✅ नशा तस्करों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी।
✅ संदिग्ध बैंक खातों की गहन जांच होगी।
✅ स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होगा।
✅ फार्मा कंपनियों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी, दोषी कंपनियों के लाइसेंस होंगे रद्द।
फार्मा कंपनियों पर भी शिकंजा
मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि जो फार्मा कंपनियां (Pharmaceutical companies) साइकोट्रोपिक दवाओं की अवैध बिक्री में लिप्त पाई जाएंगी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लाइसेंस रद्द किया जाएगा। राज्य सरकार जल्द ही हिमाचल प्रदेश नशा निरोधक अधिनियम लेकर आ रही है, जिससे नशे के कारोबारियों पर और भी कड़ी कार्रवाई संभव हो सकेगी।
सीएम खुद रखेंगे पूरी कार्रवाई पर नजर
मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से इस अभियान की निगरानी करने की घोषणा की है। उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश में नशे का व्यापार करने वालों को कोई राहत नहीं मिलेगी।
अब बचना मुश्किल
सरकारी महकमों में काम करने वाले उन कर्मचारियों की उलटी गिनती शुरू हो गई है, जो नशा तस्करी से जुड़े हुए हैं। सरकार का यह फैसला कर्मचारियों और तस्करों के बीच सुनामी ला सकता है। अब देखना यह होगा कि इस फैसले के बाद कितने चेहरे बेनकाब होते हैं और कितने सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी बचाने में कामयाब होते हैं।
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