हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

चंडीगढ़ 

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में निजी सेक्टरों में 75 प्रतिशत रिजर्वेशन देने वाले एक्ट के तहत हरियाणा सरकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने हरियाणा में लागू किए गए 75 प्रतिशत रिजर्वेशन देने वाले एक्ट को चुनौती दी थी। इसी  याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह रोक लगाई गई है।

आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा स्टेट इंप्लाइमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 के तहत निजी सेक्टरों में नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत रिजर्वेशन देने का ऐलान किया था। लेकिन इस एक्ट के खिलाफ प्राइवेट सेक्टर्स में रोष था। याचिका में दलील दी गई थी कि यह योग्यता के सिद्धांत के विरुद्ध है। याचिका में कहा गया था कि, यह कानून उन युवाओं के सांविधानिक अधिकारों का हनन है जो अपनी शिक्षा और योग्यता के आधार पर भारत के किसी भी हिस्से में नौकरी करने को स्वतंत्र हैं।

सरकार ने नवंबर 2020 में इस एक्ट को नोटिफाई किया था। हालांकि सरकार ने कम वेतन वाली नौकरियों के लिए ही इस एक्ट के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, लेकिन याचिका में एक्ट को गैर संवैधानिक बताया गया है। इस पर आज सुनवाई करते हुएअदालत ने इस फैसले की समीक्षा को जरूरी माना और फिलहाल इस पर रोक लगा दी है।

कोर्ट में याचिकर्ताओं ने कहा कि निजी क्षेत्र में योग्यता और कौशल के आधार पर लोगों को जॉब दी जाती है, ऐसे में निजी कंपनियों से कर्मचारियों को चुनने का अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो वे अपने कारोबार को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे।

क्या  है बिल में?
हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल 2020 के मुताबिक, प्राइवेट सेक्टर में 50 हजार रुपए से कम सैलरी वाली नौकरियों में ही यह आरक्षण लागू होगा। जिस जिले में कंपनी स्थापित है, उस जिले के केवल 10% युवाओं को ही नौकरी में आरक्षण मिलेगा। बाकी 65% आरक्षण प्रदेश के दूसरे जिलों के युवाओं को दिया जाएगा।

शुरुआत में यह आरक्षण 10 साल के लिए लागू होगा। प्राइवेट कंपनी, सोसायटी, ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्में इसके दायरे में आएंगी। यदि स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, तो स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग देकर नौकरी के लायक बनाया जाएगा।

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