जब पीड़ित कोर्ट से बोला; जज साहब यह मुआवजा आप ही रखें, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं’

मथुरा  

यह अदालत की सुनवाई के दौरान का एक वाकया है जब एक पीड़ित ने कोर्ट में बोला कि जज साहब यह मुआवजा आप ही रखिए, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। और इस वाकया का मथुरा के एक कार्यक्रम में भरे हुए दिल से जिक्र किया इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के  मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने कार्यक्रम के दौरान यह किस्सा सुनाते हुए हाईकोर्ट में पेंडिंग मामलों पर चिंता जताई। जब उन्होंने यह किस्सा सुनाया तो उनका इशारा अदालतों में न्यायाधीशों की कमी के कारण केसों के अम्बार लगने और उनके लम्बा खिंचने की तरफ था। उन्होंने कहा कि ‘देर से दी गई राहत अर्थहीन हो जाती है।’

न्यायमूर्ति बिंदल ने मथुरा के कार्यक्रम में इस एक घटना को याद किया जिसमें एक व्यक्ति ने सड़क दुर्घटना में अपने बेटे की मौत के 25 साल बाद मुआवजा लेने से इनकार कर दिया और अदालत से पैसे रखने को कहा।

न्यायमूर्ति बिंदल ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से मुआवाजा पाने के लिए व्यक्ति के मुकदमा लड़ने को याद करते हुए कहा कि उस पीड़ित ने अदालत को बोला  कि न्यायाधीश साहब, कृपया इस पैसे को अपने पास रखें। 25 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मेरे बेटे की मौत हो गई, मुझे अपने पोते को पालने और उन्हें शिक्षित करने के लिए इसकी बहुत जरूरत थी। मुझे अब पैसे की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी अब बड़े हो गए हैं। न्यायमूर्ति ने इसी संदर्भ में कहा, विलंबित राहत अक्सर अर्थहीन हो जाती है।’

न्यायमूर्ति ने लोक अदालतों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में विवादों का निपटारा करने का आग्रह किया जस्टिस बिंदल ने बैंकों और एलआईसी को भी सकारात्मक रुख अपनाने की सलाह दी ताकि ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटारा हो सकेउन्होंने कहा कि लोक अदालत वही करती है, जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत को टालने के लिए किया था और हनुमान जी तथा अंगद ने रामायण की लड़ाई नहीं होने देने के लिए किया था

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