केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के तहत अब सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के दौरान खड़ा रहना अनिवार्य होगा। वंदे मातरम को जन गण मन से पहले बजाने का भी प्रावधान किया गया है। जानें किन अवसरों पर लागू होंगे ये नियम।
नई दिल्ली
राष्ट्रीय भावना को औपचारिक रूप देने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी नए दिशा-निर्देशों में साफ कर दिया गया है कि अब वंदे मातरम को भी वैसी ही गरिमा दी जाएगी, जैसी अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों को दी जाती है।
सरकारी कार्यक्रमों, सरकारी स्कूलों के आयोजनों और आधिकारिक समारोहों में जब भी वंदे मातरम बजाया जाएगा, वहां मौजूद सभी लोगों को सम्मान में खड़ा रहना होगा। निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन दोनों प्रस्तुत किए जाते हैं, तो पहले वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान होगा। पूरे समय सावधान मुद्रा में खड़ा रहना अनिवार्य होगा।
सरकार ने यह भी तय किया है कि वंदे मातरम का पूरा छह छंदों वाला संस्करण—जिसकी अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकेंड है—जन गण मन से पहले बजाया जाएगा। इससे दोनों की अलग-अलग पहचान और महत्व को रेखांकित करने का संदेश देने की कोशिश की गई है।
नई व्यवस्था के तहत तिरंगा फहराने के अवसर, राष्ट्रपति के आगमन और उनके राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और बाद की स्थिति, राज्यपालों के कार्यक्रम और पद्म पुरस्कार जैसे नागरिक सम्मान समारोहों में वंदे मातरम बजाने की व्यवस्था की गई है—खासकर जब राष्ट्रपति मौजूद हों।
हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये नियम सिनेमाघरों पर लागू नहीं होंगे। यानी फिल्मों से पहले वंदे मातरम बजाना या दर्शकों का खड़ा होना अनिवार्य नहीं है।
अधिकारियों का कहना है कि इन निर्देशों का मकसद किसी पर दबाव बनाना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गीत के सम्मान को लेकर एक समान और स्पष्ट व्यवस्था तय करना है। पिछले वर्ष वंदे मातरम को लेकर हुए विवाद और संसद में हुए हंगामे के बाद यह कदम सरकार की ओर से परंपरा और राष्ट्रीय भावना को व्यवस्थित रूप से स्थापित करने की पहल माना जा रहा है।
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