EPFO
अच्छा ब्याज, रिटायरमेंट फंड और जरूरत पड़ने पर सेविंग बैंक अकाउंट की तरह ही काम करने वाले प्रोविडेंट फंड अकाउंट के कई फायदे हैं। EPFO की तरफ से हर EPF अकाउंट पर फ्री इंश्योरेंस कवर मिलता है। कर्मचारियों को EPF अकाउंट के साथ 7 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर Employees Deposit Linked Insurance Scheme के तहत मिलता है। यदि आप पीएफ खाताधारक हैं और आपने लगातार 12 महीने नौकरी की है तो आपको 7 लाख तक का Life Insurance कवर मिलेगा। अगर आपने लगातार 12 महीने नौकरी की है और भले ही सालभर के अंदर एक से अधिक नियोक्ता के पास काम किया है तो आपकी अकाल मृत्यु होने पर आपके परिजन इस बीमा राशि का फायदा उठा सकते हैं। यह क्लेम कर्मचारी के स्वजन की ओर से कर्मचारी की अकाल मृत्यु पर किया जा सकता है। इस योजना के तहत क्लेम करने वाला सदस्य कर्मचारी का नॉमिनी होना चाहिए। कोरोना के चलते मृत्यु होने पर भी इस बीमा कवर का लाभ लिया जा सकता है।
कर्मचारी को अलग से योगदान देने की आवश्यकता नहीं
7 लाख तक का Life Insurance कवर लेने के लिए पीएफ खाताधारक को अलग से योगदान देने की आवश्यकता नहीं है । बल्कि इसके लिए योगदान नियोक्ता द्वारा ही दिया जाता है। ईफीएफओ तीन योजनाओं का संचालन करता है। ईपीएफ स्कीम (EPF), पेंशन स्कीम (EPS) और इंश्योरेंस स्कीम (EDLI)। किसी भी आर्गेनाइज्ड समूह में काम करने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए का 12 फीसदी इम्प्लाइ प्रोविडेंट फंड ईपीएफ (epf ) में जाता है। साथ ही 12 फीसदी का योगदान कंपनी या नियोक्ता द्वारा दिया जाता है। किसी कर्मचारी की नौकरी पर रहते हुए कोविड-19 से मृत्यु होती है तो नॉमिनी EDLI स्कीम के तहत 7 लाख रुपए के लिए क्लेम कर सकता है। लाइफ इंश्योरेंस कवर आपके PF अकाउंट के साथ लिंक होता है।
क्लेम की गणना
ईडीएलआइ स्कीम में क्लेम की गणना का फॉर्मूला (कर्मचारी को मिली आखिरी 12 माह की बेसिक सैलरी के औसत का 35 गुना)+(आखिरी 12 महीनों के दौरान औसत पीएफ बैलेंस का 50 फीसद, जो 1,75,000 रुपये से अधिक ना हो) है। वहीं, अगर कर्मचारी ने लगातार 12 महीने काम किया है, तो न्यूनतम लाभ 2,50,000 से कम नहीं होगा। स्कीम में नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर (EPF Covid Claim) के तहत भुगतान किया जा सकता है। पहले इसकी लिमिट 3,60,000 रुपए थी। बाद में कवर की लिमिट को बढ़ाकर 6 लाख रुपए किया गया और पिछले साल सितंबर 2020 में इसकी लिमिट बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई। बोनस की लिमिट को भी 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया था।
ऐसे करें क्लेम
PF खाताधारक की मृत्यु होने पर अकाउंट का नॉमिनी इंश्योरेंस अमाउंट के लिए क्लेम कर सकता है। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट और बैंक डिटेल्स देने की जरूरत होगी। कोविड-19 (EPF Covid Claim) से होने वाली मृत्यु के मामले में भी इसे लिया जा सकता है। अगर किसी का कोई नॉमिनी नहीं है तो फिर कानूनी उत्तराधिकारी यह अमाउंट क्लेम कर सकता है। PF खाते से पैसा निकालने के लिए एंप्लॉयर के पास जमा होने वाले फॉर्म के साथ इंश्योरेंस कवर का फॉर्म-5 IF भी जमा कर दें। इस फॉर्म को एंप्लॉयर सत्यापित करता है। इसके बाद कवर का पैसा मिलता है। क्लेम करने वाला 18 साल से कम है, तो उसकी तरफ से उसका अभिभावक क्लेम कर सकता है।
रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलता क्लेम
पीएफ अकाउंट पर होने वाले इस इंश्योरेंस का दावा सिर्फ तभी किया जा सकता है, जब पीएफ खाताधारक की मौत नौकरी के दौरान हुई हो, मतलब रिटायरमेंट से पहले। इस दौरान चाहे वह ऑफिस में काम कर रहा हो या छुट्टी पर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉमिनी पैसा क्लेम कर सकता है।
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