RBI की एकीकृत लोकपाल योजना 2026 से बैंक, NBFC और डिजिटल पेमेंट ग्राहकों को बड़ी राहत। 30 लाख तक मुआवजा, एक ही पोर्टल और सख्त नियम।
नई दिल्ली
अगर बैंक टालमटोल करता रहा, जवाब घुमाता रहा या आपकी शिकायत फाइलों में दबा दी गई, तो अब खेल बदल चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाली ‘RBI एकीकृत लोकपाल योजना 2026’ के जरिए साफ संदेश दे दिया है—ग्राहक को परेशान किया तो कीमत चुकानी होगी। नई योजना में न सिर्फ शिकायतों के लिए एक ही सेंट्रल प्लेटफॉर्म दिया गया है, बल्कि वित्तीय नुकसान पर ₹30 लाख तक का मुआवजा और मानसिक उत्पीड़न के लिए अतिरिक्त ₹3 लाख तक दिलाने का प्रावधान भी कर दिया गया है।
पुरानी लोकपाल स्कीम खत्म, नया सिस्टम लागू
RBI ने अलग-अलग Ombudsman Schemes को अलविदा कहकर एक Integrated Framework लागू करने का फैसला किया है। मतलब अब यह सोचने की जरूरत नहीं कि मामला बैंक का है, NBFC का है या डिजिटल वॉलेट का—हर शिकायत एक ही लोकपाल के पास जाएगी।
30 दिन चुप्पी तो सीधे RBI
नई गाइडलाइंस के मुताबिक, ग्राहक पहले संबंधित बैंक या संस्था से लिखित शिकायत करेगा।
- 30 दिन में जवाब नहीं मिला या
- जवाब से संतुष्टि नहीं हुई
तो ग्राहक सीधे RBI लोकपाल के पास जा सकता है।
मुआवजे की लिमिट बढ़ी, डर बढ़ा
- Consequential Loss यानी वित्तीय नुकसान पर अब ₹30 लाख तक मुआवजा
- समय बर्बादी, मानसिक तनाव और परेशानियों के लिए ₹3 लाख तक अतिरिक्त राहत
- विवाद की रकम पर कोई ऊपरी सीमा नहीं
कोर्ट-कचहरी से राहत
यह पूरी प्रक्रिया Summary Proceeding पर आधारित होगी। न लंबी कानूनी बहस, न वकीलों की फौज—फैसला तेज़ और सीधा।
बैंक जवाब नहीं देगा, फैसला एकतरफा
RBI ने बैंकों और NBFC को सख्त चेतावनी दी है।
- हर संस्था को Principal Nodal Officer नियुक्त करना होगा
- लोकपाल के नोटिस का जवाब नहीं दिया तो Ex-parte फैसला सीधे ग्राहक के हक में
शिकायत कैसे करें?
ग्राहक घर बैठे चार तरीकों से शिकायत दर्ज कर सकता है—
- ऑनलाइन पोर्टल: cms.rbi.org.in
- ई-मेल: crpc@rbi.org.in
- टोल-फ्री नंबर: 14448 (24×7)
- डाक द्वारा: RBI Centralised Receipt & Processing Centre, सेक्टर-17, चंडीगढ़
क्यों है यह योजना गेम-चेंजर?
डिजिटल बैंकिंग के दौर में जहां शिकायतें बढ़ी हैं, वहां RBI की यह योजना ग्राहकों के लिए ढाल भी है और हथियार भी। अब बड़े बैंक या फाइनेंशियल संस्थान ग्राहक को हल्के में नहीं ले पाएंगे।
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