सात अभ्यर्थी एक माह तक दे सकेंगे सेवा
हाई कोर्ट ने सात अभ्यर्थियों के संबंध में उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के आधार पर यूनिवर्सिटी व राज्य को आदेश की तारीख से एक माह का समय पुनर्विचार के लिए दिया है। इनमें सुरेंद्र कुमार पुत्र मंजू लाल, राजीव सिंह यादव पुत्र राम लदित यादव, संदीप कुमार पुत्र अजय पाल सिंह, रीता गौतम पुत्री श्रीराम गौतम, रीता यादव पुत्री जानकी लाल यादव, अनिरुद्ध पुत्री राजेंद्र सिंह व रेखा लवनिया पुत्री विजेंद्र सिंह की सेवा एक माह तक जारी रहेगी।